×

Hardoi News: बैंक मैनेजर ने ग्राहक को नहीं दिया जवाब तो आयोग ने लगाया जुर्माना, जानें मामला

Hardoi News: रुपए ना लौटाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को जुर्माने सहित धनराशि बैंक उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिये है।

Pulkit Sharma
Published on: 16 Jan 2023 5:16 AM GMT (Updated on: 16 Jan 2023 2:55 PM GMT)
Hardoi News
X

एसबीआई बैंक का मामला (Pic: Social Media)

Hardoi News: हरदोई जनपद में एक खाताधारक को रुपये वापस न लौटाना बैंक मनेजर को भारी पड़ गया। रुपए ना लौटाने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को जुर्माने सहित धनराशि बैंक उपभोक्ता को लौटाने के आदेश दिये है। उपभोक्ता आयोग ने आदेश देते हुए कहा की बैंक मैनेजर 45 दिनों के अंदर बैंक द्वारा ग्राहक को उसके रुपये वापस नहीं किए तो बैंक को 7 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज भी देना होगा।

हरदोई जनपद के कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर के रहने वाले सलमान अली भारतीय स्टेट बैंक की सांडी ब्रांच के उपभोक्ता हैं। सलमान अली ने 26 मार्च 2021 को पिहानी चुंगी के एटीएम से 20 हजार रुपये निकालने के लिए गए थे। इसी दौरान सलमान अली के खाते से पैसे तो काट लिए, लेकिन एटीएम से रुपए बाहर नहीं निकले। उन्होंने इसकी शिकायत भारतीय स्टेट बैंक के टोल फ्री नंबर पर की लेकिन शिकायत का कोई निस्तारण नहीं हुआ। सलमान ने इस मामले की शिकायत बैंक मैनेजर से भी की। लेकिन, बैंक मैनेजर ने भी उपभोक्ता को कोई राहत नहीं प्रदान की।

बैंक के इस रवैये से नाराज़ सलमान अली ने जिला उपभोक्ता आयोग में प्रार्थना पत्र दिया। सलमान के वकील के.के. सिंह ने इस मामले की पैरवी करते हुए उपभोक्ता आयोग के समक्ष सभी साक्ष्यों को रखा जिसके आधार पर उपभोक्ता आयोग ने भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर को तत्काल सलमान अली के बैंक खाते में खाते से कटी धनराशि व 10 हजार रुपये का हर्जाना सहित 30 हजार रुपये खाताधारक को वापस लौटाने का आदेश जारी किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि, बैंक मनेजर को 45 दिनों के अंदर खाताधारक के अकाउंट में धनराशि जमा कराने को भी कहा। उपभोक्ता आयोग ने कहा की यदि अगर यह धनराशि तय समय सीमा में खाताधारक को वापस नहीं लौटाई गयी तो प्रतिदिन 7 परसेंट की दर से ब्याज लगाकर खाताधारक को धनराशि वापस लौटानी होगी।

Pulkit Sharma

Pulkit Sharma

Next Story