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Santakbirnagar News: कैरी बैग का दाम लेने पर उपभोक्ता आयोग का कड़ा रुख, मेगा शाप को वापस करने होंगे पैसे

Santakbirnagar News: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव व श्रीमती संतोष ने गुरुवार को कैरी बैग का दाम लेने पर मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाया है।

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Published on: 21 April 2023 4:59 AM IST
Santakbirnagar News: कैरी बैग का दाम लेने पर उपभोक्ता आयोग का कड़ा रुख,  मेगा शाप को वापस करने होंगे पैसे
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कैरी बैग का दाम लेने पर उपभोक्ता आयोग का कड़ा रुख, मेगा शाप को वापस करने होंगे पैसे: Photo- Social Media
Santakbirnagar News: जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व सदस्य सुशील देव व श्रीमती संतोष ने गुरुवार को कैरी बैग का दाम लेने पर मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाया है। मेगा शाप के प्रबंधक व कैशियर को कैरी बैग का दाम सात रुपये आठ फीसदी ब्याज के साथ रुपये 15 हजार अतिरिक्त 60 दिनों के भीतर अदा करने का आदेश दिया है।
कोतवाली खलीलाबाद के गांधीनगर मोहल्ला निवासी अजय कुमार ने अपने अधिवक्ता अन्जय कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनाक 4 सितंबर 2022 को मेंहदावल चौराहा खलीलाबाद के निकट भिटवा मोहल्ला मेन रोड पर स्थित मेगा शाप के दुकान से कुछ घरेलू सामान खरीदा। सभी सामानों का अधिकतम खुदरा मूल्य समस्त कर समेत रुपये 572 हुआ जिसमे कैरी बैग का दाम सात रुपये अतिरिक्त जोड़ा गया था।

बिना पैसे का कैरी बैग कहीं नही मिलता है- कैशियर शुभम

कैशियर शुभम ने उक्त सामानों को एक कैरी बैग में रखते हुए उन्हें देते हुए रुपये की मांग किया। जब उन्होंने कैरी बैग की कीमत देने से मना किया तो कैशियर ने अमर्यादित व्यवहार करते हुए कहा कि बिना पैसे का कैरी बैग कहीं नही मिलता है। वह स्वयं को ठगा महसूस कर सम्पूर्ण कीमत देकर घर चले आये तथा वहां के प्रबंधक आलोक पांडेय से शिकायत करते हुए लीगल नोटिस भेजे। नोटिस व शिकायत पर कोई ध्यान न देने पर मेगा शाप के प्रबंधक व कैशियर के खिलाफ न्यायालय में परिवाद दाखिल किए।
न्यायालय ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत मेगा शाप के खिलाफ फैसला सुनाते हुए कैरी बैग की कीमत सात रुपये दावा दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत ब्याज के साथ अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही शारीरिक, आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिये रुपये दस हजार व मुकदमा खर्च के रुप में रुपये पांच हजार अतिरिक्त अदा करना होगा।

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