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कोरोना एक्टः हमीरपुर में दी चेतावनी, ट्रेसिंग में मांगा सहयोग
कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है जिसकों देखते हुए प्रशासन ने अब कांटैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा रखी है।
हमीरपुर : कोरोना महामारी तेजी से फैल रही है जिसकों देखते हुए प्रशासन ने अब कांटैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा रखी है। आपको बता दें कि सभी को इस कांटैक्ट ट्रेसिंग का सहयोग करना होगा। अगर कोई इस सुविधा का सहयोग न करते नजर आया उस पर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
कोरोना संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की तमाम कोशिशों के बीच प्रशासन ने अब कोरोना उपचाराधीन होने के बाद कांटैक्ट ट्रेसिंग में सहयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई को लेकर कमर कस ली है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को गलत पता नोट कराने या सही लोकेशन न देने पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमे का सामना करना पड़ सकता है। कई बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ढुलमुल रवैए से कांटैक्ट ट्रेसिंग प्रभावित होती है, जिससे संक्रमण की रफ्तार में बढ़ोत्तरी होती है।
इस वक्त जनपद में प्रतिदिन बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। कोरोना की जांच कराने वाले लोग कई वजहों से अपना पता और मोबाइल नंबर गलत दर्ज करवा देते हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद ऐसे लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग में व्यवधान उत्पन्न होता और उपचाराधीनों के संपर्क में आने वाले लोगों के बीच घूमते-फिरते रहते हैं, जिससे संक्रमण बढ़ जाता है। लिहाजा प्रशासन ने कांटैक्ट ट्रेसिंग में सहयोग नहीं करने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई की तैयारी कर ली है।
अपर जिलाधिकारी (एडीएम) वीपी श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव ऐसे मरीज, जिनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो सकी है, उन्हें अपने स्तर से कलेक्ट्रेट में स्थापित कोविड कमाण्ड सेंटर के नंबरों 05280-224543, 05282-224542, 05280-222330, 05282-225491, 05282-221196 पर अपने वर्तमान पते की सूचना देनी होगी ताकि उनके संपर्क में आने वालों की कांटेक्ट ट्रेसिंग की जा सके। ऐसा नहीं करने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ऊपर महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।