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UP में बेकाबू कोरोना पर HC सख्त, कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार

कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद HC ने राज्य सरकार को सभी के वैक्सीनेशन व नाइट कर्फ्यू पर विचार करने को कहा है।

Shreya
Published By Shreya
Published on: 6 April 2021 9:08 PM IST
UP में बेकाबू कोरोना पर HC सख्त, कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार
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UP में बेकाबू कोरोना पर HC सख्त, कहा- नाइट कर्फ्यू पर विचार करे सरकार (फोटो- सोशल मीडिया)

प्रयागराज: देश समेत उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस (Corona virus) का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दूसरी लहर की दस्तक के बाद यूपी में तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। इस बीच राज्य में बेकाबू होते कोविड-19 संक्रमण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने बड़ा आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का आदेश दिया है।

सरकार करे वैक्सीनेशन व नाइट कर्फ्यू पर विचार

इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सभी के कोविड वैक्सीनेशन व नाइट कर्फ्यू पर विचार करने को कहा है। इसके साथ ही निर्देश दिया है कि राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों में नामांकन व प्रचार में भीड़ न हो। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने की बात हाई कोर्ट ने कही है।

(फोटो- न्यूजट्रैक)

सभी के लिए हो मास्क अनिवार्य

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी भी जगह पर अगर भीड़ इकट्ठी हो तो उसे तितर-बितर किया जाए। इसके अलावा HC ने कहा कि सभी लोगों के लिए मास्क पहनना पुलिस और जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सरकार को कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। सभी जिलों के डीएम लोगों से कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराएं।

स्कूली छात्रों का भी हो कोविड जांच

इसके साथ ही कोर्ट ने देर शाम समारोह में भीड़ को नियंत्रित करने व रात्रि कर्फ्यू पर विचार करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा कहा है कि राज्य सरकार 45 वर्ष से ऊपर की उम्र की बजाय सभी लोगों का उनके घरों पर ही वैक्सीनेशन करने पर विचार करे। यही नहीं, कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर हाईकोर्ट ने हाईस्कूल और इंटर के छात्रों का भी कोविड जांच का आदेश दिया है।



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