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कोरोना: लखनऊ में लागू हुआ ये सख्त नियम, उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई
कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन का पालन कराने के प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार से नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को छोड़कर शेष सभी पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।
लखनऊ: कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन का पालन कराने के प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। राजधानी लखनऊ में शुक्रवार से नई व्यवस्थाएं लागू हो जाएंगी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई से जुड़ी गाड़ियों को छोड़कर शेष सभी पर सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया गया है।
राजधानी में कोई भी निजी गाड़ी सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे के बीच नहीं चलेगी। इसके अलावा डॉक्टर, पैरामेडिकल, प्रशासन, विद्युत विभाग और पुलिस के अधिकारियों को दिन में चलने की छूट रहेगी। लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पूर्ण बंदी का नियम लागू रहेगा।
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इनको 9:30 बजे तक पहुंचना होगा ऑफिस
बैंककर्मियों, राजकीय कार्यालयों और सचिवालय के अधिकारियों-कर्मचारियों और वैध पास वाले लोगों को सुबह 9:30 बजे तक अपने ऑफिस पहुंचना होगा। जबकि इन सभी को 6:00 बजे के बाद ही अपने गंतव्य की ओर जाना होगा। जरूरी सामानों को बेचने वाले दुकानदार भी अपनी दुकानों पर सुबह 9:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं। विपरीत परिस्थितियों में ही घर से पैदल निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। पूर्ण बंदी का नियम लखनऊ के 12 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में लागू रहेगा।
जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित लोग जिन्हें ड्यूटी पास जारी किए गए हैं उन्हें उनके पास गले मे लटकाने अथवा गाड़ी के चस्पा करने को कहा गया है, जिससे उन्हें दूर से ही देखा जा सके। इसके अलावा पास धारकों को बेवजह टहलता पाया गया तो उनके पास निरस्त किए जाएंगे। पुलिस आयुक्त ने कहा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज की जाएगी।
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यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 400 के पार
यूपी में गुरुवार को 67 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, इसके बाद अब उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 400 के पार चली गई है। यूपी के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि अभी तक उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों से कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 410 मरीज सामने आए हैं।