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कॉर्पोरेट कंपनियों की 40 फीसदी कैश का घोटाला, गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के कॉर्पोरेट कंपनियों के डायरेक्टर नसीम अहमद व शेयर होल्डर परिवारी लोगों बानो बेगम, फरीदा बेगम व मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी है। कुल 41 कॉर्पोरेट कंपनियों में से 24 लापता है।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर के कॉर्पोरेट कंपनियों के डायरेक्टर नसीम अहमद व शेयर होल्डर परिवारी लोगों बानो बेगम, फरीदा बेगम व मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग में दाखिल याचिकाएं खारिज कर दी है। कुल 41 कॉर्पोरेट कंपनियों में से 24 लापता है। इन कंपनियों में से 40 फीसदी कैश 84 आरोपियों को स्थानान्तरित कर राजकीय कोष से 78.75 करोड़ रूपये का घपला करने का आरोप है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एन.ए.मुनीस तथा न्यायमूर्ति वी.के.श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने सीरियम फ्राड मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए दिया है। याचिका पर सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने प्रतिवाद किया। याचीगण सहारनपुर के मिर्जापुर गांव के निवासी है। नयी दिल्ली में इनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज है। गोमती नगर लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज है।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से सीरियम फ्रड की ईडी व सीबीआई जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार विजिलेंस जांच करा रही है।
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रणवीर सिंह ने भी घोटाले की एसआईटी जांच की मांग में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर ए.एस.जी.आई. ने सुप्रीम कोर्ट में सैक्शन भी दे दी है। 17 कारपोरेट कंपनियों में 1253.33 लाख रूपये जमा थे। जिसमें से 40 फीसदी कैश ट्रांसफर कर हड़प लिये गये। याचियों का कहना था कि कई एजेंसियां की जांच जारी है। जांच होने पर गिरफ्तारी पर रोक लगायी जाए किन्तु आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।