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Sonbhadra: प्रधान पद के लिए पड़े मतों की दोबारा होगी गणना, निकटतम उप जिला मजिस्ट्रेट के फैसले से विजेता खेमे में हड़कंप
Sonbhadra News: दुद्धी ब्लाक के बुटबेढ़वा ग्राम पंचायत में वर्ष 2020 में हुए प्रधानी के चुनाव के दौरान मतों की हुई गणना को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है।
Sonbhadra News: दुद्धी ब्लाक के बुटबेढ़वा ग्राम पंचायत (Gram Panchayat Election) में वर्ष 2020 में हुए प्रधानी के चुनाव के दौरान मतों की हुई गणना को लेकर दाखिल किए गए मुकदमे की सुनवाई पूरी हो गई है। उप जिला मजिस्ट्रेट शैलेंद्र कुमार मिश्र की अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को दृष्टिगत रखते हुए, बुटबेढ़वा ग्राम पंचायत (Butbedhwa Gram Panchayat में प्रधान पद के लिए पड़े मतों की दोबारा गणना कराए जाने का आदेश पारित किया। इसके बाद जहां, यहां की प्रधानी को लेकर अटकलें लगने लगी हैं। वहीं पूर्व में विजेता घोषित हो चुके खेमे में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
लंबे समय बाद आया पुनर्मतगणना का फैसला तो शुरू हो गई चर्चाएं
बताते चलें कि बुटबेढ़वा गांव के प्रधान पद के लिए पड़े मतों की गणना पर सवाल उठाते हुए की रिकाउंटिंग के लिए न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट दुद्धी में याचिका दाखिल की गई थी। इसकी सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को पुनर्मतगणना के आदेश दिए गए। लंबे समय बाद जिले में किसी ग्राम पंचायत के मतों की पुनर्मतगणना के आदेश को लेकर जहां लोगों में चर्चा बनी रही। वहीं इसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस इलेक्शन पिटीशन मामले में आए अहम फैसले के अनुसार आगामी 20 जनवरी को रिकाउंटिंग कराई जाएगी।
मई 2021 में दाखिल की गई थी याचिका
मामले में प्रधान पद की उम्मीदवार रहीं सरोज रानी ने, मौजूद प्रधान तारा देवी के खिलाफ पुनर्मतगणना की मांग को लेकर उप जिला मजिस्ट्रेट दुद्धी की अदालत में पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 12ग के अंतर्गत 25 मई 2021 को वाद दाखिल किया था। कहा था कि दो मई 2021 को मतगणना कराई गई थी, जिसमें वादी को 475 और प्रतिवादी तारा देवी को 501 मत प्राप्त होना दिखाकर, तारा को 26 मतों से विजयी घोषित कर दिया गया।
कम मतों की गिनती बनी मुकदमे का मजबूत आधार
मतगणना के दौरान पीठासीन अधिकारी ने बताया कि कुल 1955 मत पड़े हैं, लेकिन मतगणना कर्मियो ने 1921 मतों की ही गिनती की गई। जिसमें 1792 वैध तथा 129 मत अवैध बताया गया। शेष मतों की कोई जानकारी नही दी गई। निर्वाचन वेबसाइट पर इसी गांव में कुल पड़े मतों की संख्या 1892 दिखाया गया है जिसमें 1792 मत वैध और 100 मत अवैध प्रदर्शित है। आंकड़ा विरोधाभासी होने के कारण न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। लगभग डेढ़ वर्ष तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोबारा मतगणना के आदेश जारी कर दिए। वादी की तरफ से अधिवक्ता मनोज मिश्रा ने मामले की पैरवी की।
कड़ी सुरक्षा और कैमरे की नजर में होगी रिकाउंटिंग
टदालत ने जारी आदेश में निर्देशित किया है कि तहसीलदार दुद्धी और बीडीओ दुद्धी के देखरेख में वीडियोग्राफी के साथ 20 जनवरी 2022 को ब्लाक दुद्धी में रिकाउंटिंग कराया जाए। सुरक्षा के लिए पुलिस उपाधीक्षक दुद्धी की अगुवाई में कोतवाल दुद्धी और विंढमगंज थानाध्यक्ष पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुनर्मतगणना स्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखें।