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UP : कोर्ट ने सरकार को दिया राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों को भरने का आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के खाली पदों को भरे जाने का आदेश गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की बेंच ने यह आदेश शैलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया।

tiwarishalini
Published on: 17 Nov 2016 8:58 PM IST
UP : कोर्ट ने सरकार को दिया राज्य लोक सेवा अधिकरण में खाली पदों को भरने का आदेश
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण के खाली पदों को भरे जाने का आदेश गुरूवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति एपी शाही और न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की बेंच ने यह आदेश शैलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि छह हफ्ते के अंदर अधिकरण के रिक्त पद भरे जाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं और इसकी जानकारी कोर्ट को दी जाए।

याची की ओर से क्या कहा गया है ?

-याची की ओर से कहा गया था कि अधिकरण में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।

-यहां तक कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद भी खाली हैं।

-इसकी वजह से अधिकरण में कार्य ठहर गए हैं और वाद लंबित होते जा रहे हैं।

कोर्ट ने क्या कहा ?

याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक महत्वपूर्ण अधिनिर्णायक मंच के पीठासीन अधिकारियों की कमी पर राज्य सरकार को बिना किसी देरी के आवश्यक कदम उठाने चाहिए।



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