×

लगेगी अटेंडेंस: कोर्ट इंचार्ज लेंगे सभी सरकारी वकीलों की प्रतिदिन हाजिरी

कोर्ट इंचार्ज सभी राज्य विधि अधिकारियों की प्रतिदिन हाजिरी लेंगे और उसकी सूचना महाधिवक्ता के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता केा देंगे। अदालत में बहस के बाद राज्य विधि अधिकारी पत्रावलियां केार्ट इंचार्ज की सुपुर्दगी में देंगे जबकि पहले उन्हें कार्यालय में जमा कराना होता था।

SK Gautam
Published on: 5 Nov 2019 9:11 PM IST
लगेगी अटेंडेंस: कोर्ट इंचार्ज लेंगे सभी सरकारी वकीलों की प्रतिदिन हाजिरी
X

विधि संवाददाता

लखनऊ: प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट एवं इसकी लखनऊ खंडपीठ मेें सरकारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए सरकारी वकीलों को मुकदमों की पत्रावलियेां के आवंटन एवं उनके बिल वेरिफिकेशन के लिए नयी व्यवस्था प्रारम्भ कर दी है । नयी व्यवस्था मेें कोर्ट इंचार्जो के कद के साथ साथ उनकी बढ़ा दी गयी है।

ये भी देखें : अवमानना मामले में लिखित माफी मांगने पर डीएम अमेठी को मिली राहत

सरकारी मुकदमों की प्रभावी पैरवी के लिए महाधिवक्ता कार्यालय ने जारी किया कार्यालय ज्ञापन

महाधिवक्ता के निर्देश पर उनके कार्यालय द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप में कहा गया है कि कार्यालय के विभिन्न पटलों के प्रभारी हाई कोर्ट में सूचीबद्ध केसों की पत्रावलियेां केा संबधित कोर्टों के कोर्ट इंचार्जो को उनके दफतर में देंगे। कोर्ट इंचार्ज संबधित अदालतोें में कार्यरत राज्य विधि अधिकारियों को पत्रावलियों का आवंटन करेंगे जबकि पहले बहुधा पत्रावलियों का आवंटन महाधिवक्ता कार्यालय के कर्मचारी करते थे।

महाधिवक्ता कार्यालय का फाइलों के आवंटन एवं बिल वेरिफिकेशन में हटा दखल

इसके अलावा कोर्ट इंचार्ज सभी राज्य विधि अधिकारियों की प्रतिदिन हाजिरी लेंगे और उसकी सूचना महाधिवक्ता के अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एवं मुख्य स्थायी अधिवक्ता केा देंगे। अदालत में बहस के बाद राज्य विधि अधिकारी पत्रावलियां केार्ट इंचार्ज की सुपुर्दगी में देंगे जबकि पहले उन्हें कार्यालय में जमा कराना होता था।

ये भी देखें : लूट लो भईया: इतना ज्यादा सस्ता हुआ सोने-चांदी का रेट, जल्दी करें नहीं तो…

कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि जिन केसों में राज्य विधि अधिकारी बहस करेगें उनका विवरण एवं उनमें पारित आदेश एक रजिस्टर में दर्ज करते रहेगें जो कि बिल बनाने के लिए प्रयोग किया जायेगा। बिलों का सत्यापन संबधित कोर्ट इंचार्ज करेगा।

SK Gautam

SK Gautam

Next Story