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कोर्ट सख्त, कहा- पार्कों का हुआ दुरूपयोग तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पार्कों के दुरूपयोग से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि किसी पार्क का व्यावसायिक, राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से इस्तेमाल हुआ तो लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और संबंधित विभागों के अधिकारी सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।
लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पार्कों के दुरूपयोग से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि किसी पार्क का व्यावसायिक, राजनीतिक अथवा व्यक्तिगत कारणों से इस्तेमाल हुआ तो लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और संबंधित विभागों के अधिकारी सिविल और आपराधिक दोनों कार्रवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे।
यह आदेश जस्टिस सुधीर अग्रवाल और जस्टिस वीरेंद्र कुमार (द्वितीय) की खंडपीठ ने तीन अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया।
याचिकाओं में कहा गया था कि लखनऊ शहर में तमाम पार्क और स्टेडियम बनाए गए, लेकिन इनका इस्तमाल वैवाहिक समारोहों और राजनीतिक रैलियों इत्यादि के लिए किया जाता है।
यह यूपी पार्क, प्लेग्राउंड रेग्युलेशंस का स्पष्ट उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिकाओं को निस्तारित करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि पार्क, स्टेडियम इत्यादि का इस्तेमाल इस प्रकार के समारोहों के लिए नहीं किया जा सकता है।
लिहाजा पार्क, स्टेडियम और अन्य खुले स्थानों को उसी स्थिति में बनाए रखा जाए। जिसके लिए उनका निर्माण किया गया है। वैवाहिक समारोहों और राजनीतिक रैलियों आदि के लिए इनके इस्तेमाल की अनुमति न दी जाए।