Ballia News: कोर्ट ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का दिया आदेश

Ballia News: जिला एवं सत्र न्यायालय ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का पुलिस को आदेश दिया है।

Karuna Sindhu Singh
Published on: 6 Dec 2022 6:46 AM GMT
Court orders to arrest former minister Anand Swaroop Shukla and produce him in court
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पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला: Photo- Social Media

Ballia News: जिला एवं सत्र न्यायालय (District and Sessions Court) ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला (Former minister Anand Swaroop Shukla) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने का पुलिस को आदेश दिया है। 9 साल पुराने एक मामले में एमपी/ एमएलए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सोमवार पाँच दिसंबर को बलिया जिला एवं सत्र न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट ने 9 साल पुराने मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री व भाजपा नेता आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को निर्देश दिया है कि 13 दिसंबर 2022 को सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें।

आपको बता दें कि बलिया एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने 9 साल पुराने एक मुकदमे में सुनवाई करते हुए 22 नवम्बर को पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांचों आरोपियों के विरुद्ध धारा 307 बढ़ाने का आदेश दिया था और आनंद स्वरूप शुक्ला समेत सभी को कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।

जिसके बाद आनंद स्वरूप शुक्ला द्वारा अदालत से समय की मांग करते हुए यह कहा गया कि 22 नवम्बर के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में निगरानी दाखिल की गई है । जिसकी सुनवाई जल्द होनी है । जिस पर एमपी / एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हुसैन अहमद अंसारी ने पांच दिसंबर को सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि शुक्ला द्वारा ऐसा को कागजात नही दिया गया जिससे यह साबित हो सके कि उच्च न्यायालय ने इस मामले से संबंधित कार्यवाई स्थगित की है।

आनंद स्वरूप शुक्ला विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी

अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में पेश न होने की वजह से मुकदमे में अतिरिक्त आरोप विरचित कर अग्रिम कार्यवाई सुनिश्चित नही हो पा रही है । लिहाजा उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को यह आदेश जारी किया गया है कि आनंद स्वरूप शुक्ला समेत सभी अभियुक्तों को 13 दिसंबर 22 को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जाय।

15 जनवरी 2013 में दर्ज हुआ था मुकदमा

आपको बता दें कि 15 जनवरी 2013 में यह मुकदमा बलिया थाना कोतवाली में दर्ज हुआ था । जिसमे छात्र नेता रहे सुधीर ओझा ने आरोप लगाया था कि सतीश चंद महा विद्यालय में 15 जनवरी 2013 को पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला समेत पांच लोगों ने उनके ऊपर चाकू से हमला किया था । जिस पर सुनवाई करते हुए एमपी / एमएलए ने सुनवाई करते हुए धारा 307 बढ़ाने का आदेश देते हुए अभियुक्तों को न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था । अभियुक्तों द्वारा न्यायालय में समर्पण न करने के बाद न्यायालय ने सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया है कि 13 दिसंबर को सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करें।

Shashi kant gautam

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