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Jalaun News: प्रधानाचार्या कक्ष का तोड़ा गया था ताला, कोर्ट ने 5 लोगों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

Jalaun News: जालौन नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी में 7 महीने पहले प्रधानाचार्या कक्ष का तालातोड़ा गया था, कोर्ट ने 5 लोगों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

Afsar Haq
Report Afsar Haq
Published on: 3 Feb 2023 11:20 PM IST
The court ordered to file a case of robbery against 5 people for breaking the lock of the Principals room in Jalaun.
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जालौन: प्रधानाचार्या कक्ष का तोड़ा गया था ताला, कोर्ट ने 5 लोगों के विरुद्ध लूट का मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश

Jalaun News: जालौन नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी में 7 महीने पहले प्रधानाचार्या कक्ष का ताला तोड़ने की घटना को लेकर पीडित वरिष्ठ शिक्षिका तत्कालीन प्रभारी प्रधानाचार्य की शिकायत पर न्यायालय के द्वारा कालपी कोतवाली पुलिस को जिला विद्यालय निरीक्षक एवं तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष सहित 5 लोगों के विरुद्ध अभिलेखों आदि की लूट का मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

बता दें कि वादी कंचन यादव पत्नी उपेंद्र सिंह निवासी काकादेव कानपुर ने न्यायालय में धारा 156( 3) के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया था कि वह पूर्व प्रधानाचार्य के सेवानिवृत्त फलस्वरूप पूर्व प्रधानाचार्य द्वारा चार्ज सूची के महत्वपूर्ण अभिलेखों कक्षों की ताला चाबी के साथ चार्ज प्राप्त किया था। जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रधानाचार्य पद का अनुमोदन प्राप्त कराया गया था। दिनांक 23 -6- 22 को आवश्यक कार्य के कारण में विद्यालय नहीं आई थी।

प्रधानाचार्य कक्ष एवं कंप्यूटर का ताला तोड़कर लूट

आरोपी अपर्णा शर्मा द्वारा गलत तथ्यों, कूट रचित असत्य मनगढ़ंत आधार तैयार किए। विद्यालय में उसकी अनुपस्थित पर निलंबित रहते आरोपी जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार पंडित, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज कालपी की अध्यक्ष- प्रबंधिका अध्यक्ष बैकुंठी देवी तथा उसके पुत्र जगजीवन अहिरवार, अपर्णा शर्मा प्रवक्ता एवं लिपिक जितेंद्र कुमार द्वारा प्रधानाचार्य कक्ष एवं कंप्यूटर तक का ताला तोड़कर तथा कमरों में रखी अलमारियों का ताला तोड़कर विद्यालय के महत्वपूर्ण सामानो को लूट कर ली गई है।

न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश

इसकी जानकारी विद्यालय के स्टाफ के द्वारा दी गई। इस संबंध में पुलिस अधिकारियों तथा कोतवाली पुलिस को शिकायत की गई। इसके बाद न्याय पाने के लिए वादी ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पीडित की दलील सुनने तथा अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद दिनांक 30 जनवरी 23 को अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र जनपद जालौन के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 156( 3) स्वीकार किया गया। तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कालपी को आदेशित किया गया है कि मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना किया जाना सुनिश्चित करें। शिक्षा क्षेत्र के जुड़े पांच नामचीन अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज को लेकर तरह-तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं शुरू हो रही है।jaloun



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Shashi kant gautam

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