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देह व्यापार मामले में कोर्ट ने याची को सुरक्षा मुहैया करने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मेरठ में देह व्यापार पर रोक लगाने के लिए उठाये गये कदमों की रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि मेरठ के कबाड़ी बाजार के 57 भवनों को सील किया गया है।

Aditya Mishra
Published on: 31 May 2019 4:43 PM GMT
देह व्यापार मामले में कोर्ट ने याची को सुरक्षा मुहैया करने का दिया आदेश
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने मेरठ में देह व्यापार पर रोक लगाने के लिए उठाये गये कदमों की रिपोर्ट दाखिल की और बताया कि मेरठ के कबाड़ी बाजार के 57 भवनों को सील किया गया है।

जिला प्रशासन देह व्यापार को प्रतिबंधित करने के कोर्ट आदेश का पालन करने में कड़े कदम उठाये है। कोर्ट ने याची को राज्य सरकार की रिपोर्ट पर 4 हफ्ते में आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है। कोर्ट ने जिलाधिकारी प्रयागराज को याची की सुरक्षा करने का आदेश दिया है।

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अपर महाधिवक्ता ने भी कहा कि वह सम्बन्धित अधिकारी से बात कर याची की सुरक्षा आदेश का पालन कराएंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस. बघेल तथा न्यायमूर्ति आर.आर. अग्रवाल की खंडपीठ ने अधिवक्ता व सामाजिक कार्यकर्ता सुनील चौधरी की जनहित याचिका पर दिया है।

याची ने प्रदेश के अन्य दर्जनों शहरों में भी देह व्यापार पर कार्यवाही कर रोक लगाने की मांग की है। याचिका की सुनवाई 12 जुलाई को होगी।

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Aditya Mishra

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