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सपा MLA का ढहेगा अवैध निर्माण, LDA की जमीन पर बनी हैं मंदिर-दुकानें
लखनऊ: सरोजनीनगर क्षेत्र के एमएलए शारदा प्रताप शुक्ला ने बंगला बाजार इलाके में एलडीए की जमीन पर जो अवैध निर्माण किया था उसे हाईकोर्ट ने गिराने के आदेश दिए हैं। आदेश में अवैध तरीके से बनाए गए मंदिर व दुकानों 11 फरवरी को ढहा दिया जाएगा। ये जमीनें एलडीए की हैं व गाटा संख्या-250 व 251 पर स्थित हैं। कोर्ट ने सभी संबधित विभागों को इन अतिक्रमणों को ढहाने में एलडीए के सहयेाग का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि कार्यवाही कर एलडीए 12 फरवरी को रिपेार्ट पेश करे।
आरटीआई एक्टिविस्ट ने दी थी याचिका
यह आदेश जस्टिस एस एस चैहान व जस्टिस आर आर अवस्थी की बेंच ने आरटीआई एक्टिविस्ट बृजभान सिंह यादव की ओर से दायर विचाराधीन जनहित याचिका पर दिया। याची की ओर से वकील राजीव सिंह का कहना था कि विधायक ने गाटा नं-250 व 251 पर अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते अतिक्रमण कर रखा है। साथ ही अतिक्रमित जमीन पर मंदिर व दुकानें बनवा दी।
11 फरवरी को ढहेगा निर्माण
राज्य सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता बुलबुल गोदियाल ने कोर्ट में स्वीकार किया कि विधायक का कब्जा अवैध है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि एलडीए ने उक्त अतिक्रमण ढहाने के लिए 11 फरवरी का समय तय किया है। इसके बाद कोर्ट ने संबधित अधिकारियों को सहयोग करने को कहा है।
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