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विस्तृत सूचना पर RTI के तहत जानकारी देने से किया जा सकता है मना : कोर्ट
विस्तृत सूचना के आधार पर राईट टू इनफाॅर्मेशन (आरटीआई) में सूचना दिए जाने से मना करने के प्रावधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उचित मानते हुए, इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
लखनऊ : विस्तृत सूचना के आधार पर राईट टू इनफाॅर्मेशन (आरटीआई) में सूचना दिए जाने से मना करने के प्रावधान को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उचित मानते हुए, इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
यूपी आरटीआई नियमावली में कहा गया है कि यदि सूचना इतनी विस्तृत हो कि इससे सरकारी अधिकारी की दक्षता प्रभावित हो रही हो तो उसे दिए जाने से मना किया जा सकता है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस डीएस त्रिपाठी की खंडपीठ ने उक्त प्रावधान को चुनौती देने वाली नूतन ठाकुर की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उक्त प्रावधान सूचना देने की प्रक्रिया में संतुलन के लिए रखा गया है।
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कोर्ट ने कहा कि आवेदिका ने सीएम द्वारा 1 जनवरी 2006 के बाद से समस्त बाहरी दौरों और उसी तारीख से सभी आईपीएस अफसरों के तबादलों के आदेश मांगे थे, जो औचित्यपूर्ण नहीं हैं।
कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आरटीआई एक्ट का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व लाना है, लेकिन सूचना मांगे जाने का औचित्य भी होना चाहिए।