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Hapur News: सगे भाई की हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस के हेडकांस्टेबल को आजीवन कारावास

Hapur News: न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

Avanish Kumar
Published on: 13 April 2023 2:50 AM IST
Hapur News: सगे भाई की हत्या करने के मामले में दिल्ली पुलिस के हेडकांस्टेबल को आजीवन कारावास
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court sentenced life imprisonment to head constable

Hapur News: सगे भाई की सिर पर मूसली से वार कर हत्या करने वाले दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दोषी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पूरा मामला

अतिरिक्त जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि 24 अगस्त 2017 को नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला श्रीनगर की सुधा ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था उसका भाई सुधीर बाना दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल है। 24 अगस्त 2017 को उसका भाई युद्धवीर सिंह उर्फ गुड्डू और सुधीर बाना घर पर मौजूद थे। इसी रात दोनों ने एक अन्य युवक के साथ बैठकर शराब का सेवन किया था। 25 अगस्त को घर के कमरे में युद्धवीर सिंह का शव पड़ा मिला था। मामले में पुलिस ने अज्ञात हत्यारोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच में पता चला कि सुधीर बाना ने हत्या से कुछ दिन पहले एक कार खरीदी थी। इसके लिए उसने युद्धवीर से 50000 रुपये मांगे थे, लेकिन उसने रुपये देने से इन्कार कर दिया था। इस बात से अाक्रोशित होकर सुधीर बाना ने लगातार सिर पर मूसली से वार कर युद्धवीर की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त मूसली भी बरामद कर ली थी।

इसके बाद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने उसे निलंबित कर दिया था। पुलिस ने हत्यारोपीको न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भिजवाया दिया था। इसके बाद से हत्यारोपी जेल में ही बंद है। पुलिस ने इस मामले में हत्योरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे के यहां चल रही थी। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची। न्यायाधीश ने आरोपी सुधीर बाना को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।



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