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HC ने यमुना एक्सप्रेस वे पर एक्सिडेंट से हो रही मौतों पर मांगा राज्य-केंद्र से जवाब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से वाया मथुरा होकर नोएडा तक जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रही मार्ग दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया है।
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा से वाया मथुरा होकर नोएडा तक जाने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर हो रही मार्ग दुर्घटनाओं पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने यह संज्ञान दुर्घटनाओ को लेकर दायर जनहित याचिका पर लिया है।
आगरा डेवेलप्मेंट फाउंडेशन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डी बी भोसले और जस्टिस एम के गुप्ता ने राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभागों से दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों समेत वाहनों की स्पीड चेक करने जैसे कई मुद्दों पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में 20 दिसंबर तक सभी संबंधित विभागों से जवाब मांगा है।
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याचिका मे कहा गया है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की स्पीड पर कोई नियंत्रण नहीं है। यही कारण है कि आए दिन इस रूट पर दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं और लोग मर रहे हैं।
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कहा गया कि सरकारी तंत्र का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कहा गया कि मौतों से न केवल परिवार खत्म हो जाता है, बल्कि सरकारी खजाने का भी नुकसान होता है।
इस केस मे बहस कर रहे वकील का तर्क था कि यदि बीच-बीच में आने वाले टोल प्लाजों के बीच की दूरी तय करने की समय-सीमा तय कर दी जाए तो वाहनों के तीव्र संचालन में रोक लगेगा और इससे वाहनो की दुर्घटनाओं में कमी आएगी। फिलहाल, कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।