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इलाहाबाद जिले और कमिश्नरी का नाम बदलकर प्रयागराज करने की वैधता चुनौती याचिका पर निर्णय सुरक्षित

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिले व् कमिश्नरी का नाम बदलकर प्रयागराज करने की वैधता चुनौती याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी व् कई अन्य की याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने की।

Aditya Mishra
Published on: 6 Dec 2018 5:44 PM IST
इलाहाबाद जिले और कमिश्नरी का नाम बदलकर प्रयागराज करने की वैधता चुनौती याचिका पर निर्णय सुरक्षित
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प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इलाहाबाद जिले व् कमिश्नरी का नाम बदलकर प्रयागराज करने की वैधता चुनौती याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हेरिटेज सोसायटी व् कई अन्य की याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति वाई के श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने की।

बहस के दौरान यह तथ्य सामने आया कि राज्य सरकार ने जिला व् मण्डल का नाम बदला है।नगर के नाम बदलने की प्रक्रिया चल रही है।इस पर कोर्ट ने जानना चाहा कि एक बार शहर का नाम बदलने की अधिसूचना जारी होने के बाद शक्ति क्षीण हो गयीतो किस नियम से शहर का दुबारा नाम बदला जायेगा।

सरकार का कहना था कि अभी नगर निगम ने प्रस्ताव भेजा है,सरकार नियमानुसार विचार कर रही है।अपर महाधिवक्ता ने कहा कि जिले के एरिया में बदलाव करने से पहले नोटिस देने व् कमेटी गठित करने की बाध्यता है।

सरकार ने जिले का एरिया नही बदला है।ऐसे में नोटिस देने व् कमेटी गठित करने का प्रश्न ही नही है।सरकार ने नियमानुसार नाम बदला है।याची की आपत्ति है कि बिना नोटिस दिए नाम बदलना गैर कानूनी है।कोर्ट ने कहा कि जिले व् मण्डल के नाम बदले है, शहर अभी भी इलाहाबाद है।दोनों पक्षो की बहस के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है।

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Aditya Mishra

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