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आइएनएक्‍स मीडिया मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम को 28 सितंबर तक राहत

Aditya Mishra
Published on: 1 Aug 2018 6:41 AM GMT
आइएनएक्‍स मीडिया मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट से पी चिदंबरम को 28 सितंबर तक राहत
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नई दिल्ली: आइएनएक्‍स मीडिया मामले में दिल्‍ली हाईकोर्ट ने पूर्व वित्‍त मंत्री पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से 28 सितंबर तक राहत दे दी है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को इस मामले में चार सप्‍ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आइएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को ईडी की जांच में सहयोग करने और बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाने का निर्देश भी दिया था। पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने कर संबंधी जांच से बचने के लिए पीटर और इंद्राणी मुखर्जी के स्वामित्व वाली मीडिया कंपनी INX से कथित तौर पर धन लिया था। आपको बता दें कि कार्ति को सीबीआई पहले ही अपने शिकंजे में ले चुकी है।

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ये है पूरा मामला

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला आइएनएक्स मीडिया कंपनी से जुड़ा है। इसकी डायरेक्टर शीना बोरा हत्याकांड की आरोपी इंद्राणी मुखर्जी थी। इस मामले में कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआइपीबी) की 305 करोड़ रुपये की मंजूरी के संबंध में कथित भूमिका के लिए जांच एजेंसियों के दायरे में आए हैं। सीबीआई ने 2007 में 305 करोड़ रुपये की विदेशी निधि हासिल करने के लिए आइएनएक्स मीडिया को एफआइपीबी से मिली मंजूरी में कथित अनियमितता की शिकायत पाई। जिसके बाद पिछले साल 15 मई को एफआइआर दर्ज की थी। यूपीए-1 सरकार के दौरान जब यह मंजूरी दी गई तो उस वक्त चिदंबरम वित्त मंत्री थे। इस मामले में चिदंबरम के बेटे कार्ति का भी नाम सामने आया है। सीबीआई का कहना है कि कार्ति ने आइएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड से मंजूरी दिलाने के लिये 10 लाख डॉलर की रिश्वत ली। कार्ति पर यह भी आरोप है कि उन्होंने इंद्राणी की कंपनी के खिलाफ टैक्स का एक मामला खत्म कराने के लिए अपने पिता के रुतबे का इस्तेमाल किया।

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