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देवरिया: आई हॉस्पिटल के कार्य में हस्तक्षेप पर रोक, राज्य सरकार से जवाब-तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में पचास सालों से चल रहे सीतापुर आंख के अस्पताल के कार्य में किसी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने देवरिया में पचास सालों से चल रहे सीतापुर आंख के अस्पताल के कार्य में किसी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति पी.के.एस.बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खण्डपीठ ने क्रिएटिव सेवा संस्थान की जनहित याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि 1952 में सीतापुर आंख का अस्पताल ने देवरिया में जिला परिषद द्वारा उपलब्ध करायी गयी जमीन पर आंख का अस्पताल बनवाया जिसमें गरीबों का बिना लाभ हानि के इलाज होता है, स्थानीय लोगों के लिए यही एक मात्र अस्पताल है। जिला पंचायत व जिला प्रशासन के बीच अस्पताल की जमीन के स्वामित्व पर विवाद हुआ।
1992 में कोर्ट ने वाद खारिज कर दिया जिसके खिलाफ अपील लंबित है। जिला पंचायत का दावा खारिज होने के बाद जिला प्रशासन अस्पताल की जमीन खाली कराना चाहता है। अस्पताल को अन्यत्र शिफ्ट किए बगैर ध्वस्तीकरण से जनता के हितों का नुकसान होगा। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय मानते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
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