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इंस्पेक्टरों का वेतन बढाने से इन्कार करने के खिलाफ याचिका खारिज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सर्विलांस इंस्पेक्टरों के वेतन बढ़ाने से इंकार करने के महानिदेशक परिवार कल्याण के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के सर्विलांस इंस्पेक्टरों के वेतन बढ़ाने से इंकार करने के महानिदेशक परिवार कल्याण के आदेश के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है।
कोर्ट ने कहा है कि 23 जुलाई 81 की बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मी योजना के तहत बने नए कैडर को चुनौती नहीं दी गयी है। ऐसे में 18 अगस्त 18 को जारी आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति आई.ए. खान की खंडपीठ ने फसी उल्लाह खान व 14 अन्य की याचिका पर दिया है। शुरू में दो पोस्ट थी। सर्विलांस इंस्पेक्टर व हाउस विजिटर-।, हाउस विजिटर का वेतन बढाकर सर्विलांस इंस्पेक्टर के बराबर कर दिया है।
जिस पर प्रत्यावेदन तय न होने पर कोर्ट ने महानिदेशक को निर्णय लेने का आदेश दिया। 23 अक्टूबर 2009 की अधिसूचना से बेसिक हेल्थ वर्कर, हाउस विजिटर, वेकसिनेटर, फेमिली वेलफेयर फूड असिस्टेंट, स्वास्थ्य सहायक को मर्ज कर हेल्थ वर्कर पुरुष महिला व हेल्थ सुपरवाइजर पुरुष महिला नया कैडर बनाया गया। नया कैडर बनाने के आदेश को चुनौती नहीं दी गयी। इसलिये हस्तक्षेप नही ंकिया जा सकता।
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