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PM आवास योजना में आबंटन के नाम पर पैसा मांगने वालों पर FIR दर्ज, DM ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश

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Published on: 21 Feb 2017 11:09 AM IST
PM आवास योजना में आबंटन के नाम पर पैसा मांगने वालों पर FIR दर्ज, DM ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
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मेरठ: प्रधानमंत्री आवासीय योजना के नाम पर बड़ा गोरखधंधा सामने आया है। आवास दिलाने के नाम पर लोगों से 24-24 हजार रुपए ठग लिए गए। यही नहीं, डीएम कार्यालय से फर्जी प्रमाणपत्र भी जारी करा दिया गया। डीएम बी चंद्रकला ने सिविल लाइन में यह गोरखधंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

ऐसे किया गया खेल

-डीएम बी चंद्रकला ने बताया कि किसी भी सरकारी आवास योजना के नाम पर कोई पैसा नहीं लिया जाता।

-उन्होंने यह वक्तत्व जिलाधिकारी कार्यालय में आई प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम परं ठगी होने की शिकायत पर दिया।

-प्रार्थना पत्र भेजने वाले व्यक्ति से थाना सिविल लाईन में मुदकमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।

-अमीर अहमद के द्वारा थाना सिविल लाइन्स में भारतीय ठगी करने वालों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 व 406 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराई गई है।

क्या है मामला

-जिलाधिकारी ने बताया कि अमीर अहमद पुत्र रशीद अहमद निवासी न्यू तारापुरी ने एक पत्र के द्वारा शिकायत की कि उनकी पत्नी शमीम तथा तमन्ना बानो पुत्री हनीफ निवासी समर गार्डन कालोनी, मेरठ ने प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से एक फॉर्म भरवाया था।

-उनकी साली तमन्ना बानो के मोबाइल पर एक फोन आया कि आपके द्वारा भरे गए प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान का नंबर आ गया है।

-आपको 24,500 प्रति मकान की दर से जमा कराने हैं।

-उनकी पत्नी शमीम व साली तमन्ना से 49,000 रुपये की धनराशि की मांग की।

-कचहरी डाकखाने के पास बुलाया और उक्त फोन करने वाले व्यक्ति ने 49,000 रुपए ले लिए।

-जिलाधिकारी कार्यालय की मोहर लगा एक फर्जी पत्र उन्हें दे दिया।

-फर्जी दिए गए पत्र में बताया कि आपको प्रति मकान 11000 रुपए और जमा कराने होंगे।

-अमीर अहमद ने अपनी पत्नी व साली के साथ ठगी होने की आशंका पर जिलाधिकारी से शिकायत की, जिसपर जिलाधिकारी ने थाना सिविल लाइन में फोन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।

सीडीओ को करें कॉल

-उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवासीय (ग्रामीण) योजना के नाम से किसी भी प्रकार का आवेदन वर्तमान में आमंत्रित नहीं किया गया है।

-और न ही तत्सम्बन्ध में किसी प्रकार की धनराशि जमा कराने की व्यवस्था है।

-इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति द्वारा आॅनलाइन फार्म भरने या किसी प्रकार की धनराशि जमा करने की बात की जाती है। तो कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी मेरठ के दूरभाष संख्या 0121-2664352 पर तत्काल सूचित किया जा सकता है।

-किसी भी व्यक्ति को उसके नाम पर कोई भी धनराशि उपलब्ध न कराएं।

मकान नहीं मिलता है कैश

-पीएम आवास योजना में आॅनलाइन आवेदन की आवश्यकता है।

-ग्रामीण क्षेत्र में आॅनलाइन आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

-परियोजना निदेशक डीआरडीए डॉ रवि किशोर त्रिवेदी का कहना है कि ग्रामीण योजना में मकान बनाकर नहीं दिया जाता है।

-दोपहिया अथवा चौपहिया वाहन वाले 50 हजार रूपए अथवा इससे ज्यादा की रकम के किसान क्रिडिट कार्ड वाले दस हजार की नौकरी वाले आदि योजना का पात्र नहीं है।

आगे की स्लाइड में जानिए छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति शुल्क में गड़बड़ी के बारे में क्या है डीएम बी चंद्रकला का कहना

छात्रवृृत्ति और प्रतिपूर्ति शुल्क में बड़ी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए 34 अधिकारियों ने 34 कॉलेजों में छापा मारा है। मामले में डीएम बी चंद्रकला ने जांच के निर्देश दिए हैं। छापेमारी के दौरान सामने आया है कि कई छात्र गायब मिले, तो कहीं एटेंडेंस दर्ज मिली। वहीं दयानंद कॉलेज शौल्दा में छात्र नहीं मिले, जबकि 300 छात्रों की बैंक पासबुक मिली। जिसमें एक करोड़ की प्रतिपूर्ति शुल्क का लेनदेन होना था। सीडीओ ने प्रबंधन के ​खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।

ये है पूरा मामला

-बता दें कि प्रतिपूर्ति शुल्क तथा छात्रवृत्ति में लगातार गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही थी।

-डीएम बी चंद्रकला ने सीडीओ विशाख जी को एक्शन लेने के लिए कहा था।

-सीडीओ ने 34 अधिकारियों के साथ टीमों को 34 कॉलेजों में जांच की।

-छापेमारी में सामने आया कि दस से पचास प्रतिशत ही छात्र मौजूद मिले।

-सीडीओं ने जिला समाज कल्याण अधिकारी उमेश द्विवेदी को निर्देश दिए कि तत्काल इस कॉलेज के प्रबंधक पर मुकदमा दर्ज कराया जाए।

-जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है।



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