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Diwali 2021: इस दिवाली UP में केवल ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत, DM करेंगे समय सीमा तय

Diwali 2021: सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिवाली प्रदेश भर में केवल ग्रीन पटाखे ही बेचने का फैसला लिया है।

aman
Written By amanPublished By Shreya
Published on: 30 Oct 2021 7:39 AM GMT
Diwali 2021: इस दिवाली UP में केवल ग्रीन पटाखे बेचने की इजाजत, DM करेंगे समय सीमा तय
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Diwali 2021: हर साल दिवाली के मौके पर देशभर में इतनी आतिशबाजी होती है कि अगले कुछ दिनों तक हवा में मिश्रित धुआं दमघोंटू साबित होता है। ऐसे वातावरण में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जिन्हें सांस से जुड़ी दिक्कतें हैं। समय-समय पर देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) इस दिशा में आवश्यक निर्देश देती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के उन्हीं निर्देशों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) ने इस दिवाली (Diwali 2021) के मौके पर प्रदेश में केवल ग्रीन पटाखे (Green Firecrackers) ही बेचने का फैसला लिया है।

प्रदेश सरकार के फैसले के तहत ग्रीन पटाखों (Green Patakhe) के अलावा अन्य सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध (Patakho Par Pratibandh) रहेगा। बता दें, कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, कि जिन शहरों में वायु की गुणवत्ता (Air Quality) बेहतर स्थिति में है, वहां पर ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

जानें क्या कहा अपर मुख्य सचिव गृह ने?

इस संबंध में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी (Awanish Kumar Awasthi) ने बताया, कि 'प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 27 शहरों में हवा की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। बोर्ड ने लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आगरा, झांसी, प्रयागराज, रायबरेली, गोरखपुर और अयोध्या सहित कई जिलों में एयर क्वालिटी मॉडरेट लेवल पर बताई गई है। इसका मतलब है कि इन शहरों में वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा नहीं है।'

सुप्रीम कोर्ट (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ने?

उल्लेखनीय है, कि इसी साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था। जिसके तहत कहा गया था, कि जिन क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता (एयर क्वालिटी) काम मात्रा में प्रदूषित या बेहतर है, वहां ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति अधिकारी दे सकते हैं। साथ ही, इन जगहों पर अन्य पटाखों की बिक्री पर रोक (Patakho Ki Bikri Par Rok) रहेगी।

इसी के मद्देनजर, योगी सरकार (Yogi Government) ने कोर्ट के निर्देश और कोविड-19 महामारी की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीन पटाखों की बिक्री (Green Patako Ki Bikri) की इजाजत दी है। साथ ही, पटाखों की बिक्री के लिए समय सीमा भी निर्धारित की है। यह समय सीमा स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी (DM) तय करेंगे।

ग्रीन पटाखे (फोटो साभार- सोशल मीडिया)

जानें क्या होते हैं ग्रीन पटाखे (Kya Hote Hai Green Patakhe)?

हमारे आसपास के पर्यावरण को कम प्रदूषित करने वाले पटाखों को 'ग्रीन पटाखे' (Green Patakhe) कहा जाता है। इनमें वायु प्रदूषण फैलाने वाले हानिकारक रसायन जैसे- एल्युमिनियम, बेरियम, पोटेशियम नाइट्रेट और कार्बन इस्तेमाल नहीं होते। विशेषज्ञ बताते हैं कि इनके जरिए पर्यावरण प्रदूषण में 30 से 40 प्रतिशत तक की कमी आती है। प्रदेश सरकार की कोशिश है कि इस दिवाली ग्रीन पटाखों के जरिए हवा को प्रदूषित होने से रोका जाए, ताकि गुणवत्ता बरकरार रहे।

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