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डीएलडब्ल्यू कर्मी की हत्या का मामला, हत्यारोपी पर रासुका रद्द
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी डी.एल.डब्ल्यू. कर्मी की हत्या मामले में आरोपी पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह की रासुका के तहत निरूद्ध रद्द कर दी है और अन्य केस में वांछित न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी डी.एल.डब्ल्यू. कर्मी की हत्या मामले में आरोपी पंकज सिंह उर्फ डब्ल्यू सिंह की रासुका के तहत निरूद्ध रद्द कर दी है और अन्य केस में वांछित न होने पर तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन सिन्हा की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने दिया है। याची अधिवक्ता डी.एस.मिश्र का कहना था कि घटना के छह माह बाद याची पर रासुका लगायी गयी है।
याची हत्याकेस में नामजद नहीं है और उसने जमानत अर्जी भी नहीं दी है। ऐसे में जेल से छूटकर बाहर आने की कोई संभावना नहीं है। छह माह बंद रासुका लगाना अतिकालिक है।
अगस्त 18 में जिलाधिकारी द्वारा लगायी गयी रासुका को पर्याप्त कारण न होने के कारण रद्द कर दिया। एक अन्य आरोपी रवी नारायण सिंह की रासुका पहले ही रद्द हो चुकी है। दोनों भाई है।
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