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अयोध्या में DM ने चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन जारी की

जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन भी जारी कर दिया है।

NathBux Singh
Report By NathBux Singh
Published on: 7 April 2021 2:55 PM GMT
अयोध्या में DM ने चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन जारी की
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photos (social media)

अयोध्या : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आज निर्वाचन अधिकारियों द्वारा चुनाव चिन्ह बैठने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक सरगर्मी तेज हो गई लोग अपना चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के बीच पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। प्रधान बीडीसी ग्राम पंचायत सदस्य जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने वाले लोगों ने अपना चुनाव चिन्ह प्राप्त कर फेसबुक पर भी अपना प्रचार अभियान शुरू कर दिया है।

जिलाधिकारी ने चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन जारी कर दी है

उधर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन भी जारी कर दिया है जिसमें 12 बिंदुओं पर विस्तृत गाइडलाइन प्रत्याशियों के लिए काफी मशक्कत पैदा कर रहा है। गाइड लाइन के अनुसार पांच व्यक्ति ही एक साथ प्रचार करने निकल सकते हैं। फिलहाल सड़कों पर गाइडलाइन का उल्लंघन देखने को मिल रहा है जिसमें सत्ता पक्ष के लोग अग्रिम पंक्ति में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर दर्जनों गाड़ियां लेकर प्रत्याशी चल रहे हैं।

चुनाव में कर्मचारियों को किया गया प्रशिक्षित

पंचायत चुनाव मतदान में लगाए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जिस कड़ी में साकेत महाविद्यालय में पूरे जिले के कर्मचारियों को आज प्रशिक्षण चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार जिले के उच्च अधिकारियों द्वारा प्रदान किया गया। बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने शिरकत किया।


पंचायत चुनाव व कोविड-19 को लेकर जारी की गाइडलाइन

चुनावी सभा व जुलूस पर प्रतिबंध। पांच व्यक्तियों से ज्यादा एक साथ नहीं हो सकेगे इकट्ठा। 5 के ग्रुप में प्रचार करने पर रोक नहीं। सार्वजनिक संपत्ति पर वाल राइटिंग पर प्रतिबंध। पोस्टर चिपकाने पर भी प्रतिबंध। प्रत्याशियों के खुले अस्थायी कार्यालय पर भीड़ लगाने पर प्रतिबंध।बिना अनुमति के वाहनों पर प्रचार झंडा लगाने पर भी प्रतिबंध। मतदान के दिन मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर लघु कैंप लगाने की अनुमति। भीड़ लगाने पर प्रतिबंध।जनपद में लागू धारा 144। उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन करेगा सख्त कार्रवाई।

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Shraddha

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