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Jhansi News: जनपद में 31 अगस्त 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी: जिला मजिस्ट्रेट

Jhansi News: जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा।

B.K Kushwaha
Published on: 19 July 2023 10:53 PM IST
Jhansi News: जनपद में 31 अगस्त 2023 तक धारा 144 लागू रहेगी: जिला मजिस्ट्रेट
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(Pic: Social Media)

Jhansi News: जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार द्वारा पारित आदेशानुसार विगत वर्षो की भाति जनपद में श्रवण मास के मद्देनजर कांवड़ यात्रा, मोहर्रम, रक्षाबन्धन, स्वतन्त्रता दिवस एवं अन्य पर्वो के दृष्टिगत तथा विभिन्न सामयिक एवं प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा जनपद में सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक प्रकृति के अनाधिकृत निर्माण हटाये जाने हेतु विशेष अभियान के दौरान कतिपय असामाजिक, स्वार्थी व अराजक तत्वों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काया जा सकता है तथा संकीणर्ता लाभ के उददेश्य से ऐसी गतिविधियां की जा सकती है, जिससे कि साम्प्रदायिक एवं कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इस दौरान शान्ति एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित की गयी है।

इन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद झाँसी हेतु द.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदेश पारित किया है कि कोई भी व्यक्ति जनपद के क्षेत्रान्तर्गत आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा, जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठानों के आस-पास हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मदिरा या किसी मादक पदार्थ का सेवन करके विचरण नही करेगा।

कानून का उल्लंघन करने पर होगी कठोर कार्रवाई - डीएम

जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिये है कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर अनाधिकृत रुप से प्रवेश नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/संचालक रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक ध्वनि विस्तारक यन्त्रों/डेक का प्रयोग नहीं करेगा। इसका उल्लंघन करने पर उसके विरुद्व कठोर कार्यवाही की जायेगी। कोविड-19 महामारी के संक्रमण बचाव के सम्बन्ध में विशेष सतर्कता बरतने हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों/गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त निर्देशों के उल्लघंन करने पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 तथा भा0द0वि0 की धारा-188 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह आदेश तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है, जो सम्पूर्ण जनपद झाँसी क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होगा। यह आदेश सम्पूर्ण झाँसी जिला क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31 अगस्त 2023 तक लागू रहेगा। यह आदेश झाँसी जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होगा। इस आदेश का उल्लघंन करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।



B.K Kushwaha

B.K Kushwaha

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