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बलात्कारी-हत्यारे पूर्व विधायक अयूब की जमानत अर्जी खारिज

Rishi
Published on: 14 Jun 2017 3:49 PM GMT
बलात्कारी-हत्यारे पूर्व विधायक अयूब की जमानत अर्जी खारिज
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लखनऊ : सत्र अदालत ने रेप के एक मामले में निरुद्ध पीस पार्टी अध्यक्ष व पूर्व विधायक डा. अयूब की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उन पर यह भी आरोप है, कि पीड़िता के पेट में दर्द होने पर अयूब उसे अनुपयुक्त दवा देने लगे। जिसके बाद पीड़िता की किडनी व लीवर दोनों खराब हो गए और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

19 मई, 2017 को अयूब को इस मामले में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

यह आदेश एडीजे नीतू पाठक ने पारित किया। जमानत अर्जी खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि मुल्जिम का यह अपराध काफी गंभीर है। इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के मद्देनजर मुल्जिम जमानत पर रिहा किए जाने का पात्र नहीं है।

अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील डीसी यादव का कहना था, कि मुल्जिम प्रभावशाली राजनैतिक व्यक्ति है। इसका आपराधिक इतिहास भी है। यदि जमानत पर रिहा किया गया, तो गवाहों को धमका सकता है, व साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ भी कर सकता है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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