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नहीं बन सकेंगे बवालियों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, एडीजी जोन ने जारी किया सर्कुलर

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Published on: 2 Jun 2017 5:11 AM GMT
नहीं बन सकेंगे बवालियों के ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, एडीजी जोन ने जारी किया सर्कुलर
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मेरठ: अब पुलिस जनपदों में हो रहे बवाल से सख्ती से काम करती नजर आएगी। बवालियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। बवालियों के ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस नही बनाए जाएंगे। बवालियों की सूची जिला प्रशासन को सौंपनी होगी। इसके लिए एडीजी जोन आनंद कुमार ने जिलों के सभी एसएसपी को सर्कुलर भी जारी किया है। यहीं नही शस्त्र लाइसेंस बनने पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।

ये दिए निर्देश

-अब पुलिस बवालियों को बख्शने के मूड में नहीं है। बवालियों के खिलाफ पुलिस सख्ती से काम करेगी।

-इसके लिए एडीजी आनंद कुमार मेरठ जोन ने निर्देश दिया है कि जो भी जाम बवाल करता है, पुलिस वीडियोग्राफी कर उनके नामों की सूची प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दें।

-उन्होंने मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, नोएडा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड और बुलंदशहर के एसएसपी को सर्कुलर जारी किया है।

-पुलिस अधिकारियों के अनुसार हत्या या हादसा होने पर मांगों को लेकर लोग सड़क जाम करते हैं।

-कुछ लोग तो राजनीति चमकाने के लिए तोड़फोड़ और आगजनी करते हैं।

-पुलिस ऐसे लोगों को पीड़ित समझकर छोड़ देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पुलिस बवालियों के खिलाफ सख्ती से निपटेगी।

-ऐसे बवालियों के ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और शस्त्र लाइसेंस नहीं बनने दिए जाएंगे।

-ऐसे बवालियों के कार्यालयों में आॅनलाइन रिकार्ड फीड किया जाएगा।

-इसके लिए प्रत्येक थाने से जिलाधिकारी को बवालियों की सूची भी भेजी जाएगी।

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