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फीकी हुई दीपावली: सरकार ने पटाखों पर लगाया प्रतिबन्ध, प्रदूषण की मार
एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कोई पटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है।
वाराणसी: दीपावली के रंग इस बार फीके रहेंगे। बढ़ते प्रदूषण ने खुशियों की रौशनी को मद्धम कर दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने प्रदेश के 13 शहरों में पटाखों की बिक्री और उसके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें एनसीआर, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, मुजज्फरनगर, बागपत, बुलन्दशहर व वाराणसी भी शामिल हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है।
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एनजीटी के आदेश का दिया हवाला
एनजीटी के आदेश के अनुपालन में कोई पटाखा फोड़ने की अनुमति नहीं होगी। सभी पुलिस स्टेशनों को आदेश के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कहा गया है। इसे लेकर विभिन्न जिलों के डीएम व पुलिस अधिकारियों से वार्ता भी की गई है। एनजीटी ने आदेशित किया है कि 9-10 नवंबर की मध्यरात्रि से 30 नवंबर तक के लिए इन सभी जनपदों में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिये गए हैं।
बढ़ते प्रदूषण के चलते लिया फैसला
एनजीटी द्वारा जारी आदेश में लिखा गया है कि खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले राज्यों में अगर राज्य सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती है तो उन शहरो में दीवाली और गुरुपुरब पर रात 8 से 10, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 बजे तक और क्रिस्मस पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा बजाने की अनुमति होगी, यदि राज्य सरकार ने पटाखे बजाने से संबंधित कोई नया आदेश जारी किया है तो लोगों को उसका पालन करना होगा, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने अब इन सभी जनपदों में पटाखे पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया है।
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एनजीटी ने आदेशित किया है कि पटाखा प्रतिबंधित जनपदों में दीपावली को मनाने के लिए ग्रीन क्रैकर व डिजिटल लेजर की नयी तकनीक के प्रयोग के लिये आम जनमानस को प्रोत्साहित किया जाए ताकि आम जनमानस इन्ही तकनीकों का प्रयोग कर दीपावली का पर्व मनाए।
रिपोर्ट- आशुतोष मिश्रा
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