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ई-रिक्शा पंजीकरण बन्द करने पर रोक, जवाब-तलब

वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गयी है। ऐसा प्रस्ताव करने का संभागीय परिवहन प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकरण पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने विपक्षियांे से जवाब मांगते हुए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगे बैन पर रोक लगा दी है।

SK Gautam
Published on: 14 Aug 2023 12:44 PM IST
ई-रिक्शा पंजीकरण बन्द करने पर रोक, जवाब-तलब
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इलाहाबाद हाईकोर्ट

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभागीय परिवहन प्राधिकरण वाराणसी द्वारा शहर में ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगाई गई रोक की वैधता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार व परिवहन निगम से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है और अथारिटी 27 जुलाई 18 के आदेश के क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खण्डपीठ ने ई-वेहिकिल डीलर्स एसोसियेशन की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता एच.एल. पांडेय व निर्विकल्प पांडेय ने बहस की।

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याची का कहना है कि वाराणसी शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के नाम पर ई-रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगा दी गयी है। ऐसा प्रस्ताव करने का संभागीय परिवहन प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार नहीं है। पंजीकरण पर बैन नहीं लगाया जा सकता। कोर्ट ने विपक्षियांे से जवाब मांगते हुए ई-रिक्शा के पंजीकरण पर लगे बैन पर रोक लगा दी है।

शहर की ट्रैफिक में सुधार को लेकर फिर मंगलवार को सुनवाई

प्रयागराज शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में फिर कल मंगलवार को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर व जस्टिस विवेक वर्मा की खंडपीठ ने आज सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी से कहा कि वह सिविल लाइन्स एरिया में यातायात व पार्किंग को लेकर कार्य योजना बनाने वाले इन्जीनियर को मंगलवार को कोर्ट मे बुलाए।

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सिविल लाइन्स के व्यापारियों का कहना था कि एम जी मार्ग पर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था है, परन्तु सरदार पटेल मार्ग पर वाहनों को खडी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण वहाँ का व्यापार चैपट हो रहा है। दीपावली नजदीक है।

इस कारण दीपावली पर गाडियों की पार्किंग के लिए कोर्ट से मांग की गयी। कोर्ट ने फिलहाल व्यापारियों को कोई राहत नहीं दीं है, परन्तु इन्जीनियर को कोर्ट में हाजिर रहने को कहा है। कल फिर इस याचिका पर सुनवाई होगी। इस याचिका में सिविल लाइन्स एरिया के अलावा शहर के अन्य मुहल्लों में भी यातायात ठीक करने का मामला उठाया गया है। याचिका शहर की पार्किंग व्यवस्था के नाम से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है।



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