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Rampur: रामपुर विधानसभा चुनाव 10 नवम्बर को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना स्थगित, SC के आदेश पर आयोग का निर्णय
Rampur News Today: रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में 10 नवम्बर 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय लिया गया है।
Rampur News Today: मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला (Chief Electoral Officer Ajay Kumar Shukla) ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के प्रेस नोट संख्या ECI/PN/83/2022 5 नवम्बर, 2022 द्वारा 21 मैनपुरी लोकसभा तथा 37 रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2022 हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया था, जिसके अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी अधिसूचना दिनांक 10 नवम्बर 2022 को जारी होनी है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या Dy. No. 35580/2022 मोहम्मद आज़म खान वर्सेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एवं अन्य में 09 नवम्बर, 2022 को हुई सुनवाई में दिए गए निर्देश के आलोक में आयोग द्वारा 37- रामपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सम्बन्ध में 10 नवम्बर, 2022 को प्रकाशित होने वाली अधिसूचना अगले आदेश तक जारी न किये जाने का निर्णय लिया गया है।
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, कि क्या चुनाव आयोग इंतजार नहीं कर सकता था? साथ ही, सुझाव दिया कि आजम खान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए।
आजम खान हेट स्पीच मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कि 'क्या चुनाव आयोग कुछ समय इंतजार नहीं कर सकता था। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आजम खान को एक मौका मिलना चाहिए। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा, क्या वो हर एक केस में ऐसा ही करेगा? जिसके बाद, चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से समय मांगा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, कि चुनाव आयोग आश्वस्त करे कि गजट नोटिफिकेशन 72 घंटे तक न जारी हो। इस बीच हाईकोर्ट का रुख किया जा सकता है।