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ईद-ए-मिलाद: छुट्टी कैंसिल करने के सरकारी आदेश को चुनौती, HC ने मांगी अधिसूचना की कॉपी

aman
By aman
Published on: 12 May 2017 2:27 PM GMT
ईद-ए-मिलाद: छुट्टी कैंसिल करने के सरकारी आदेश को चुनौती, HC ने मांगी अधिसूचना की कॉपी
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ईद-ए-मिलाद: छुट्टी कैंसिल करने के सरकारी आदेश को चुनौती, HC ने मांगी अधिसूचना की कॉपी

इलाहाबाद: हाईकोर्ट ने प्रदेश की योगी सरकार से उस अधिसूचना की प्रति तलब की है, जिसके द्वारा मुस्लिमों की ईद-ए-मिलाद (बारावफात) की सार्वजनिक छुट्टी को खत्म कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने इस आशय की अधिसूचना 27 अप्रैल 2017 को जारी की है।

हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यूपी सरकार के इस फैसले को बरेली के बशीर बेग ने चुनौती दी है। याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस डीबी भोसले तथा जस्टिस यशवंत वर्मा ने की।

कोर्ट ने मांगी अधिसूचना की कॉपी

इस मसले पर सरकारी वकील को कोर्ट ने अधिसूचना की कॉपी केस की अगली सुनवाई की तिथि 12 जुलाई को प्रस्तुत करने को कहा है। याचिका के समर्थन में याची के वकील का कहना था कि 'प्रदेश सरकार को उन छुट्टियों को समाप्त करने का अधिकार नहीं है, जो केन्द्र सरकार ने नेगोसिएविल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट की धारा- 25 के तहत अवकाश घोषित कर रखी है।

केन्द्र ने दिया अवकाश, तो राज्य सरकार क्यों नहीं

अधिवक्ता की बहस थी, कि ईद-ए-मिलाद (बारावफात) आगामी 02 दिसंबर को है। उस दिन केन्द्र सरकार ने उक्त कानून के तहत अवकाश घोषित कर रखी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को इस अवकाश को खत्म करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है।

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अमन कुमार - बिहार से हूं। दिल्ली में पत्रकारिता की पढ़ाई और आकशवाणी से शुरू हुआ सफर जारी है। राजनीति, अर्थव्यवस्था और कोर्ट की ख़बरों में बेहद रुचि। दिल्ली के रास्ते लखनऊ में कदम आज भी बढ़ रहे। बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा सहित कई राज्यों के लिए डेस्क का अनुभव। प्रिंट, रेडियो, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया चारों प्लेटफॉर्म पर काम। फिल्म और फीचर लेखन के साथ फोटोग्राफी का शौक।

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