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UP News: आजम खान को लगा एक और बड़ा झटका, सजा के बाद आयोग ने वोट देने का अधिकार भी छीना

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है।

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Newstrack Network
Published on: 17 Nov 2022 9:35 PM IST (Updated on: 17 Nov 2022 9:54 PM IST)
samajwadi party leader azam khan gets bail in 2019 hate speech case
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Azam Khan (Image: Social Media)

UP News Today: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के बाद अब आजम खान 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर के उपचुनाव में मतदान नहीं कर सकेंगे। रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने बुधवार को एसडीएम सदर को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म किया जाए। भाजपा प्रत्याशी की इस मांग के बाद कदम उठाते हुए आजम खान का वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है।

भाजपा प्रत्याशी ने लिखी थी चिट्ठी

चुनाव आयोग की ओर से आजम खान के खिलाफ यह कार्रवाई निर्वाचन आयोग की आरपीसी एक्ट की धारा 16 के तहत की गई है। भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने एसडीएम सदर को लिखी चिट्ठी में कहा था कि आजम खान सजायाफ्ता है। इसलिए आजम खान से वोट देने का अधिकार छीना जाना चाहिए। सक्सेना का कहना था कि भड़काऊ भाषण देने के मामले में अदालत ने आजम खान को तीन वर्ष की जेल और जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।

उन्होंने कहा कि यह सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान के विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई और इसी कारण रामपुर विधानसभा सीट पर विधानसभा उपचुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग की आरपीसी एक्ट की धारा 16 का हवाला दिया था। उनका कहना था कि इसके तहत अपराधी को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। उनका कहना था कि चुकी आजम खान सजायाफ्ता है इसलिए उनका नाम मतदाता सूची से काटा जाना चाहिए।

आयोग ने दिया आजम को बड़ा झटका

आकाश सक्सेना की ओर से यह पत्र लिखे जाने के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग की ओर से आरपीसी एक्ट की धारा 16 के तहत आजम खान के वोट देने के अधिकार को छीन लिया गया है। उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है। आयोग के इस कदम को आजम खान के लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पूर्व अदालत की ओर से सजा सुनाए जाने पर भी आजम खान को बड़ा झटका लगा था। इसी सजा के आधार पर उनकी विधानसभा सदस्यता भी छिन गई है।

आकाश सक्सेना ने खोल रखा है मोर्चा

भड़काऊ भाषण के जिस मामले में आजम खान को सजा सुनाई गई है, उस केस के पीछे भी आकाश सक्सेना का ही बड़ा योगदान है। पूर्व मंत्री शिव बहादुर सक्सेना के बेटे आकाश सक्सेना ने ही आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की विधानसभा सदस्यता समाप्त कराने के मामले में भी आकाश सक्सेना ने ही भूमिका निभाई थी। रामपुर सीट पर हो रहे उपचुनाव में भाजपा ने आकाश सक्सेना को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होने वाला है।

Deepak Kumar

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