मनोरंजन कर एक्ट की धारा 3(1) को चुनौती, सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3 (1) एवं उ.प्र. टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली के नियम 11 की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और बकाये का 50 फीसदी जमा करने की शर्त पर शेष की वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

Rishi
Published on: 10 May 2019 3:44 PM GMT
मनोरंजन कर एक्ट की धारा 3(1) को चुनौती, सरकार से जवाब तलब
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प्रयागराज : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनोरंजन कर अधिनियम की धारा 3 (1) एवं उ.प्र. टेलीविजन नेटवर्क (प्रदर्शन) नियमावली के नियम 11 की वैधानिकता की चुनौती याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है और बकाये का 50 फीसदी जमा करने की शर्त पर शेष की वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

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याचिका की सुनवाई 8 जुलाई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू तथा न्यायमूर्ति विवेक वर्मा की खंडपीठ ने डेन नेटवर्क लिमिटेड की याचिका पर दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता अरविन्द वर्मा, तनीषा जहांगीर मुनीर व मेहा रश्मी तथा सरकार की तरफ से अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने पक्ष रखा। कोर्ट ने अन्य विपक्षियों को नोटिस जारी की है।

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याची का कहना है कि वह सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। टैक्स देने की उसकी जवाबदेही नहीं है। उसकी भूमिका सीमित है। उससे जबरन कर वसूली की जा रही है।

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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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