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Etah : पूर्व चेयरमैन के स्कूल पर चला बाबा का बुलडोजर, प्रशासन पर दबाव में कार्रवाई का आरोप

Etah Latest News : एटा प्रशासन ने अवैध कब्जे पर कार्रवाई करते हुए एक इंटर कॉलेज पर बुलडोजर चला दिया। जिसके बाद कॉलेज प्रबंधक ने राजनीतिक दबाव में कार्रवाई का आरोप लगाया है।

Sunil Mishra
Written By Sunil Mishra
Published on: 5 Jun 2022 2:31 PM IST
Bulldozer on illegal occupation in Etah
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अवैध कब्जे पर चलता बुलडोज़र (तस्वीर साभार : सोशल मीडिया)

Etah News : उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के विकास खंड शीतलपुर के ग्राम घिलऊआ स्थित एटा की चेयरमैन मीरा गांधी के चंद्रास्वामी इंटर कॉलेज पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है जिसमें प्रशासन द्वारा विद्यालय की बाहरी दीवार सहित 8 कमरों को नगर पालिका की जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया।

कॉलेज प्रबंधक जिला प्रशासन पर आरोप

कॉलेज प्रबंधक पूर्व चेयरमैन राकेश गांधी ने बताया हमारा जिला प्रशासन के विवाद के चलते हमने हाई कोर्ट से किसी भी कार्यवाही के पूर्व हमारी बात को सुनने के आदेश है तथा दीवानी से स्टे भी है स्टे के बाद भी जिला प्रशासन ने मेरे विद्यालय के निर्मित 8 कमरों को ध्वस्त कर दिया गया है। दीवानी में मेरे मुकदमे में सुनने के लिए 6 जुलाई नियत है। किंतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने तथा हाईकोर्ट तथा दीवानी का आदेश मानने से मना कर जबरन मेरे चंद्रास्वामी इंटर कॉलेज की बाहरी बाउंड्री गेट तथा उसमें निर्मित 8 कमरों को जबरन ध्वस्त कर दिया।

साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे विद्यालय इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज परिसर में किसी की भी भूमि अवैध रूप से नहीं है मेरे द्वारा 15 बीघा जमीन का बैनामा कराया गया है और मेरा निर्माण भी 15 बीघा जमीन में ही है। यह कार्य प्रशासन ने मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने के लिए की गई है चाहते हैं कि मैं पूनः चेयरमैन का चुनाव नहीं लड़ प्रशासन ने मुझे अभी तक किसी भी कार्यवाही के सम्बनध में किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस नहीं दिया गया है जबकि काग़ज़ी खाना पूर्ति कर ली गयी है।

मामले पर अपर जिलाधिकारी का बयान

अपर जिलाधिकारी प्रशासन आलोक कुमार ने बताया की ग्राम घिलऊआ स्थित चंद्रास्वामी इंटर कॉलेज में 1180 बर्ग गज ग्राम पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया था जिसे आज बुलडोजर से हटवा कर खाली करा दिया गया है साथ ही उन्होंने उक्त स्थान पर दीवानी के स्टे के संबंध में बताया कि वह स्टे उक्त स्थान का नहीं है किसी अन्य स्थान का था साथ ही उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में बताया हाई कोर्ट में चल रहे मुकदमे को माननीय न्यायालय ने निरस्त कर दिया है जिसके बाद आज अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई है।



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Bishwajeet Kumar

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