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Etah News: एटा में 8 मार्च को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के निर्देश

Etah News: 3 फरवरी 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई।

Sunil Mishra
Published on: 3 Feb 2025 6:15 PM IST
Etah News
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Etah News (Photo Social Media)

Etah News: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के आदेशानुसार जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025, दिन शनिवार को किया जाएगा। इस संबंध में 3 फरवरी 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा के तत्वावधान में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर चर्चा की गई।

इस बैठक की अध्यक्षता नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, एटा विकास गुप्ता ने की, जबकि कमालुद्दीन, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा की उपस्थिति में यह बैठक सायं 4:30 बजे विश्राम कक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा में संपन्न हुई। बैठक में जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज मौजूद रहे, जिन्हें आगामी लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल कुमार-XI, अनिल कुमार-VII, मंगल देव सिंह, श्रीमती सुरेखा, श्रीमती आंचल राना, युगल चंद्र चौधरी, अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट अमित मणि त्रिपाठी, आशुतोष खरवार, अभिषेक कुमार, रजत शाहू, श्रीमती मेहा, चारू सिंह, अर्पित त्यागी, सुश्री गरिमा आर्य, सचिन कुमार, न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा, और योगेश कुमार, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एटा समेत अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लंबित वादों का शीघ्र एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करना है, जिससे आम जनता को शीघ्र न्याय मिल सके। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक मामलों की पहचान कर उन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने का प्रयास करें।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय लोक अदालत एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें आपसी सहमति से मामलों को सुलझाया जाता है, जिससे न केवल न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है, बल्कि पक्षकारों को भी अनावश्यक कानूनी झंझट से बचने का अवसर मिलता है। लोक अदालत में पारित निर्णय अंतिम होते हैं और उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सरल और सुगम बनती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एटा ने आम जनता से अपील की है कि वे अपने लंबित मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटाने हेतु पहल करें और इस अवसर का लाभ उठाएं।



Ramkrishna Vajpei

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