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Etawah News: हत्या मामले में न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामूली कहासनी में हुई थी हत्या

Etawah News: यूपी के इटावा में एक लड़की की हत्या के मामले में न्यायालय के तरफ से आज फैसला आया। इस फैसले में लड़की पक्ष के लोगों की जीत हुई और लड़की की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

Ashraf Ansari
Published on: 31 Jan 2024 4:57 PM GMT
The court sentenced life imprisonment in the murder case, the murder took place over a minor dispute
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हत्या मामले में न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, मामूली कहासनी में हुई थी हत्या: Photo- Newstrack

Etawah News: यूपी के इटावा में एक लड़की की हत्या के मामले में न्यायालय के तरफ से आज फैसला आया। इस फैसले में लड़की पक्ष के लोगों की जीत हुई और लड़की की हत्या के मामले में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

खेत पर काम नहीं करने पर लड़की को मारी गई थी गोली

इटावा में पुलिस की पैरवी के बाद एक आरोपी को आजीवन कारावास की न्यायालय की तरफ से सजा सुनाने का काम किया गया। बतातें चले कि मामला भरथना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बूढा का है। यहां पर रहने वाले सत्य सिंह के द्वारा 31.7.2013 को थाने पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था और बताया गया था कि विपक्षियों के तरफ से खेतों पर जबरन काम कराने को लेकर जब हम लोगों की तरफ से मना किया गया तो विपक्षियों ने हमारी बेटी के ऊपर गोली चला दी जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले को पुलिस ने गंभीरता के साथ लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए मामला कोर्ट के समक्ष पहुंच गया जहां पर माननीय न्यायालय के तरफ से आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

पुलिस की पैरवी के बाद आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 तरुण प्रताप एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 रमाकान्त चतुर्वेदी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी ।*जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 31.01.2024 को अन्तर्गत धारा 302 भादवि व 3(2)5 SC/ST एक्ट में मा0 न्यायालय स्पेशल जज SC/ST एक्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी तथा 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया ।

Shashi kant gautam

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