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Etawah News: पुलिस को गुमराह करने को रची कहानी, धोये खून से सने कपड़े, दबोच ली गयी कातिल
Etawah News: थाना क्षेत्र के बहादुरपुर के रहने वाले जयवीर सिंह की दो बेटियों की हत्या 8 अक्टूबर 2023 को घर में ही अलग अलग कमरों में कर दी गयी थी। दोनों की हत्या किसी धारदार हथियार से काटकर किये जाने की संभावना जतायी गयी थी।
Etawah News: 10 महीने पहले दोस्त से मिलने में बाधक बनने के चलते अपनी सगी दो छोटी बहनों की फाबड़े से काटकर हत्या करने की आरोपी बहन काफी शातिर बतायी जा रही है। हत्या के बाद उसने खून से सने अपने कपड़े धोकर घर की छत पर जाकर सुखा दिये थे और घर से भागकर खेत पर चली गयी थी। लेकिन फोरेंसिक टीम ने उसकी चाल को समझ लिया और दबोची गयी थी। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो बताया कि जब हत्या की गयी तो बताया गया था कि सात साल की शिल्पी व पांच साल की रोशनी घर में अकेली थी। हत्या के बाद सबसे पहले उनका भाई घर पहुंचा और बाद में पिता, मां व बड़ी बहन अंजलि पहुंची। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो घर की छत पर अंजलि के कपड़े सूखते मिले।
पुलिस ने फोरेंसिक टीम से जांच करायी तो उसमें खून के कण मिले। यही नहीं घर में ही फाबड़ा भी मिला, फाबड़े से दोनों बहनों को काटने के बाद उसको धोकर रखा गया था, लेकिन उसमें भी खून मिला। इसके बाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब उसने बताया कि अपने साथी अमन के साथ मिलकर हत्या की थी। हत्या का कारण दोनों बहने दोस्त से मिलने में बाधा डालतीं थीं, इसी के चलते उसने दोनों की हत्या की योजना बनायी थी।
संजय वर्मा एसएसपी, इटावा, अपने दोस्त से मिलने में बाधा उत्पन्न करने वाली दो छोटी बहनों की हत्या करने वाली युवती को उम्र कैद की सजा मिली है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। पुलिस ने घटना में संवेदनशीलता से काम किया। घटना के तुरंत बाद ही न केवल आरोपी गिरफ्तार किये गये बल्कि विवेचक को जांच पूरी करके साक्ष्य कोर्ट में पेश करने को निर्देशित किया गया था, इसी के चलते केवल आठ महीने में ही दोहरे हत्याकांड में आरोपी बहन को सजा मिली।
धोखाधड़ी के मामले में दोषी को सात साल की सजा
वहीं, धोखाधड़ी के एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। आरोपी को कोर्ट ने सात साज की सजा सुनायी है। घटना 25 साल पहले हुयी थी। अभियोजन अधिकारी जगदीश प्रसाद ने बताया कि तहसील के संग्रह अमीन रमेश पाल ने बसरेहर थाने में दर्ज रिपोर्ट दर्ज करायी थी। दर्ज कराई गयी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि बलराम सिंह पुत्र बनबारी लाल निवासी बिरसिंगपुर जुलाई 1998 में भदवा सावरान में वसूली का काम करता था। बलराम सिंह के खिलाफ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से 36 हजार रुपये का वसूली प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। इस पर उसने कई बार तगादा किया। लेकिन उसने पैसा जमा नही किया। बाद में बलराम सिंह ने फर्जी रसीद बनाकर रुपये जमा करना दिखा दिया। जांच में रसीद फर्जी पाई गई।