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Etawah News: 20 साल की सजा, आरोपी को इस खतरनाक अपराधी की मिली ऐसी सजा

Etawah News: एक व्यक्ति ने 12 अक्टूबर 2017 को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अरुण कुमार नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया फिर जान से मारने की धमकी दी।

Ashraf Ansari
Published on: 16 Dec 2024 9:32 PM IST
20 years sentence, accused got the same sentence as this dangerous criminal
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20 साल की सजा, आरोपी को इस खतरनाक अपराधी की मिली ऐसी सजा: Photo- Newstrack

Etawah News: इटावा में पुलिस की पैरवी के बाद एक आरोपी को न्यायालय के तरफ से 20 साल की कड़ी सजा सुनाई गई तो वहीं जुर्माना भी लगाया गया। न्यायालय की इस कार्रवाई से परिवार के लोग काफी खुश दिखाई दिए।

इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वर्मा की पुलिस टीम लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो की आपराधिक मामलों में जुड़े हुए हैं। अपराधियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और न्यायालय उन्हें सजा सुना रही है। ऐसा ही कुछ आज फिर से देखने को मिला जहां पर न्यायालय ने एक आरोपी को 20 साल की सजा सुनाने का काम किया है। वहीं आरोपी के ऊपर 56000 का जुर्माना भी लगाया गया है।

नाबालिग को भगाने का मामला

बताते चले कि भरथना इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति ने 12 अक्टूबर 2017 को एक प्रार्थना पत्र दिया था जिसमें बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री को अरुण कुमार नाम का व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया फिर जान से मारने की धमकी दी।

इस पूरे मामले में विवेचना अधिकारी राकेश कुमार पटेल द्वारा सबूत जुटाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना भरथना पुलिस टीम, पैरोकार संजय साहू, मानीटरिंग सैल और एडीजीसी श्री आशीष चतुर्वेदी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए गवाहों और सबूतों को न्यायालय के समक्ष पेश किया और प्रभावी पैरवी की। इसके परिणामस्वरूप, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 363/366/506 भादवि और 5/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 56,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।



Shashi kant gautam

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