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Etawah News: हत्या के मामले में 4 को आजीवन कारावास, 6 साल बाद महिला को मिला इंसाफ

Etawah News: इटावा जिले में जनता को पुलिस के द्वारा इंसाफ दिलाने का काम किया जा रहा है। पुलिस यहां दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है।

Ashraf Ansari
Published on: 20 Sept 2024 7:53 PM IST
Etawah News ( Pic- Newstrack)
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Etawah News ( Pic- Newstrack)

Etawah News: इटावा में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में न्यायालय के तरफ से दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने का काम किया गया। न्यायालय से दोषियों को सजा सुनाये जाने के बाद महिला ने न्यायालय और पुलिस का धन्यवाद किया।

पत्नी ने पति की हत्या के मामले की थी शिकायत

इटावा जिले में जनता को पुलिस के द्वारा इंसाफ दिलाने का काम किया जा रहा है। पुलिस यहां दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर जेल तक पहुंचाने का काम कर रही है। ऐसा ही एक मामला सन 2018 के सामने आया है। जहां ग्राम पिलखर थाना इकदिल इलाके में रहने बाली मंजू देवी के द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें बताया गया था कि उसके पति अखिलेश यादव के ऊपर अभियुक्तगणों के द्वारा एक राय होकर मेरे पति के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया था, जिससे उनकी इलाज के द्वारा मौत हो गई थी। इस मामले को पुलिस के द्वारा गंभीरता के साथ लिया गया। पुलिस द्वारा महिला को आश्वासन दिया गया कि उसको इंसाफ मिलेगा। यहां पुलिस ने काफी मेहनत की और दोषियों को सबूतों के आधार पर सजा दिलाने का काम किया।

दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश के बाद इकदिल पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता के साथ दिया। गवाहों के बयान को दर्ज किया गया। पुलिस ने यहां पैरवी की और गवाहों को कोर्ट में पेश किया। न्यायालय ने पूरे मामले को गंभीरता के साथ सुना। चारों अभियुक्त दोषी पाए गए। पहला अभियुक्त अमित उर्फ बरुआ, दूसरा अभियुक्त अनुज कुमार उर्फ बौना, तीसरा अभियुक्त रिषी उर्फ मोनू उर्फ सुखवीर, चौथा अभियुक्त गुट्टे उर्फ नीतेश को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तो वहीं 25-25 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया।



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Shalini Rai

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