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Etawah: नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास, 2 लाख का अर्थदंड़

Etawah News: यूपी के इटावा में न्यायालय ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस सजा के बाद पीड़ित के परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय का धन्यवाद किया।

Ashraf Ansari
Published on: 28 Feb 2024 3:04 PM GMT
कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा।
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कोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में सुनाई सजा। (pic: Newstrack)

Etawah News: यूपी के इटावा में माननीय न्यायालय के द्वारा एक नाबालिक से दुष्कर्म किए जाने के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस सजा के बाद पीड़ित के परिवार के लोगों ने माननीय न्यायालय का धन्यवाद किया।

ढाई साल बाद आरोपी को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा

इटावा जिले में माननीय न्यायालय के द्वारा नाबालिक के साथ हुई दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाने का काम किया गया। बताते चलें कि मामला आज से तकरीबन ढाई साल पहले का है। जहां चौबिया इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा 06.06.2021 को एक प्रार्थना पत्र दिया गया था। जिसमे बताया गया कि उसकी पुत्री को खेत मे ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले को पुलिस के द्वारा गंभीरता से लिया गया और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना चौबिया पुलिस टीम पैरोकार का0 दानवीर एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 आशीष तिवारी द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी । जिसके बाद आरोपी को मान्य न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

माननीय न्यायालय ने आरोपी पर लगाया 2,01,000 रुपए का आर्थिक दंड

माननीय न्यायालय के द्वारा ढाई साल बाद आरोपी अखिलेश कुमार उर्फ जितेंद्र उर्फ कन्हैया को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने के दौरान 2,01,000 का आर्थिक दंड भी घोषित किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी पक्ष के लोग नाखुश होते हुए दिखाई दिए लेकिन पीड़ित पक्ष के लोग काफी खुश होते हुए दिखाई दिए। उन्होंने तहे दिल से पुलिस प्रशासन और माननीय न्यायालय का धन्यवाद किया और कहा कि हम लोगों ने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी और हमें इंसाफ मिला। आपको बताते चलें कि नाबालिक से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मु0अ0स0 75/21धारा 376AB/323/506 भादवि व 5/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था और इस पर ही माननीय न्यायालय ने कार्रवाई की।

Sidheshwar Nath Pandey

Sidheshwar Nath Pandey

Content Writer

मेरा नाम सिद्धेश्वर नाथ पांडे है। मैंने इलाहाबाद विश्विद्यालय से मीडिया स्टडीज से स्नातक की पढ़ाई की है। फ्रीलांस राइटिंग में करीब एक साल के अनुभव के साथ अभी मैं NewsTrack में हिंदी कंटेंट राइटर के रूप में काम करता हूं। पत्रकारिता के अलावा किताबें पढ़ना और घूमना मेरी हॉबी हैं।

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