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भांग की दुकानों का ई-लाटरी से आवंटन, आबकारी नीति 2019-20 जारी
देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की सभी फुटकर दुकानों, माॅडल शाप्स और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग व मदिरा की हर फुटकर दुकान पर पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों के माध्यम से बिक्री अनिवार्य किया गया है।
लखनऊ: यूपी में भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन की पूर्व व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब इन दुकानों का व्यवस्थापन ई—लाटरी प्रणाली से किया जाएगा। किसी व्यक्ति को एक जनपद में दो से अधिक भांग की फुटकर दुकानों का अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जाएगा। पूर्व में टेण्डर और नीलामी की व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ष 2019-20 के लिए जारी आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है।
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वर्ष 2018-19 में नवीनीकरण के लिए फुटकर दुकानों द्वारा 31 जनवरी, 2019 तक किये गये देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं माॅडल शाॅप में क्रमशः निकासी, राजस्व, उपभोग तथा राजस्व के साथ उपभोग को आधार बनाया जायेगा। वर्ष 2019-20 के लिए नवीनीकरण से अवशेष दुकानों का दुकानवार आनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त कर व्यवस्थापन ई-लाटरी के माध्यम से होगा। दुकानों के आवंटन में सह आवेदक की अनुमन्यता समाप्त करते हुए किसी भी आवेदक को एक जनपद में स्वयं के नाम से दो दुकानें ही आवंटित की जाएंगी। वर्ष 2019-20 में मदिरा के अधिकतम फुटकर बिक्रय मूल्यों को पिछले वर्ष के मूल्यों के लगभग समान रखा गया है।
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पीओएस मशीनों के जरिए बिक्री अनिवार्य
देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की सभी फुटकर दुकानों, माॅडल शाप्स और भांग की फुटकर दुकानों की जियो फेंसिंग व मदिरा की हर फुटकर दुकान पर पीओएस (प्वाइंट आफ सेल) मशीनों के माध्यम से बिक्री अनिवार्य किया गया है।
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