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हाईकोर्ट ने फेसबुक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, वजह भी जान लीजिए

Rishi
Published on: 6 Jun 2018 8:27 PM IST
हाईकोर्ट ने फेसबुक को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, वजह भी जान लीजिए
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लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने फेसबुक के गुडगांव स्थित कार्यालय को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए एक अधिवक्ता के फेसबुक अकाउंट पर फेसबुक द्वारा पाबंदियां लगाए जाने पर जवाब मांगा है।

वहीं केंद्र सरकार को भी आपत्ति दाखिल करने के लिए चार दिन का समय देते हुए, मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 जून की तिथि नियत की गई है। यह आदेश जस्टिस अनिल कुमार व जस्टिस अनिरुद्ध सिंह की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ताओं आरसी सक्सेना और गौरव सक्सेना की याचिका पर दिए।

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कहा गया है कि याची गौरव सक्सेना के एक पोस्ट को फेसबुक द्वारा 3 जून को प्रतिबंधित कर दिया गया। साथ ही पोस्ट शेयर करने पर भी सात दिनों की पाबंदी लगा दी गई।

याचियों ने फेसबुक की इस कार्रवाई को एकतरफा और मनमानापूर्ण करार देते हुए, कोर्ट से दखल की मांग की गई है। कहा गया है कि फेसबुक द्वारा सुनवाई का मौका दिए बगैर कार्रवाई करना याची के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

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याचियों का यह भी तर्क है कि फेसबुक पर लिखा गया कोई पोस्ट भारत में प्रसार करने लायक है अथवा नहीं, यह तय करने का अधिकार फेसबुक का नहीं बल्कि सरकार का है।



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आशीष शर्मा ऋषि वेब और न्यूज चैनल के मंझे हुए पत्रकार हैं। आशीष को 13 साल का अनुभव है। ऋषि ने टोटल टीवी से अपनी पत्रकारीय पारी की शुरुआत की। इसके बाद वे साधना टीवी, टीवी 100 जैसे टीवी संस्थानों में रहे। इसके बाद वे न्यूज़ पोर्टल पर्दाफाश, द न्यूज़ में स्टेट हेड के पद पर कार्यरत थे। निर्मल बाबा, राधे मां और गोपाल कांडा पर की गई इनकी स्टोरीज ने काफी चर्चा बटोरी। यूपी में बसपा सरकार के दौरान हुए पैकफेड, ओटी घोटाला को ब्रेक कर चुके हैं। अफ़्रीकी खूनी हीरों से जुडी बड़ी खबर भी आम आदमी के सामने लाए हैं। यूपी की जेलों में चलने वाले माफिया गिरोहों पर की गयी उनकी ख़बर को काफी सराहा गया। कापी एडिटिंग और रिपोर्टिंग में दक्ष ऋषि अपनी विशेष शैली के लिए जाने जाते हैं।

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