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पढ़ा था मंदिर में नमाज: हिंदूओं की आस्था से खिलवाड़, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में चार लोग आए और इनमें से दो लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। इस मामले में धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

Newstrack
Published on: 2 Nov 2020 7:17 PM IST
पढ़ा था मंदिर में नमाज: हिंदूओं की आस्था से खिलवाड़, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार
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पढ़ा था मंदिर में नमाज: हिंदूओं की आस्था से खिलवाड़, यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार

मथुरा: मथुरा जनपद के प्रसिद्ध नंदगांव के नंदबाबा मंदिर में नमाज पढ़ने के मामले की चारो ओर निन्दा हो रही हैं। हिंदूओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की इस घटना पर मुसलमानों की ओर से भी कड़ी निन्दा हुई है। मथुरा मंदिर में नमाज पढ़ने वाले फैसल खान को यूपी पुलिस ने दिल्ली के जामिया नगर से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में चार लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी

बता दें कि 29 अक्टूबर को मथुरा के नंद बाबा मंदिर में चार लोग आए और इनमें से दो लोगों ने मंदिर के सेवायतों को गुमराह कर मंदिर परिसर में ही नमाज पढ़ी। इस मामले में धारा 153A, 295, 505 के तहत बरसाना थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। ये शिकायत मंदिर प्रशासन की ओर से दर्ज कराई गई थी। एफआईआर में कहा गया कि सोशल मीडिया पर ऐसी फोटो डालने से हिन्दू समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था को गहरी ठेस पहुंची है।

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जफरयाब जिलानी ने घटिया हरकत बताया था

मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जफरयाब जिलानी इसे निहायत ही घटिया हरकत बतातें हुए कहते है कि इस तरह की हरकतों से तनाव बढ़ता है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाने की जरूरत बतायी है। जबकि शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी का कहना है कि इस्लाम में नमाज के कुछ नियम कानून है।

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धोखे से नमाज नहीं पढ़ी थी-फैसल खान

फैसल खान ने कहा था कि धोखे से नमाज नहीं पढ़ी थी। सबके सामने नमाज पढ़ी। वहां कई लोग मौजूद थे। किसी ने मना नहीं किया। नमाज पढ़कर कोई साजिश नहीं की है। एफआईआर के सवाल फैसल खान ने कहा था कि ये केस राजनीतिक कारणों दर्ज हुआ है। फैसल खान ने कहा कि मंदिर प्रांगण में हमने पूछकर नमाज पढ़ी थी। वहां लोग मौजूद थे, अगर कोई डांटता तो हम क्यों वहां नमाज पढ़ते। सद्भावना के लिए नमाज पढ़ी थी। कुछ गलत नहीं किया है। हमने सोशल मीडिया पर फोटो भी नहीं डाली थी।

Afzal

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कृष्ण जन्मभूमि और उसके पास बनी मस्जिद का मामला अदालत में

बता दें कि मथुरा में इस तरह का मामला तब सामने आया है, जब यहां पर स्थित कृष्ण जन्मभूमि और उसके पास बनी मस्जिद का मामला अदालत पहुंचा है। बीते दिनों ही यहां पर कुछ संगठनों ने शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील की है और मथुरा जिला अदालत में याचिका लगाई है, जिसपर नवंबर में ही सुनवाई होनी है।

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