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Farrukhabad News: हत्या के 21 साल पुराने मुकदमा में दो भाइयों समेत तीन को आजीवन कारावास की सजा
Farrukhabad News: मामले की सुनवाई कर रहे हैं एडीजे दो अभिनीतम उपाध्याय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर अजय,राजू व राज कपूर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है।
Farrukhabad News: हत्या करने के मामले में एडीजे दो अभिनीतम उपाध्याय ने दो सगे भाइयों सहित तीन को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है । शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पक्कापुल निवासी पप्पू पुत्र लाल बाथम ने भाई की गोली मारकर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था । जिसमें कहा था कि 28 मार्च 2003 को वह अपने बड़े भाई अजय,बहन रानी ,बहनोई विनोद व साथी मोनू पुत्र भगवान सिंह के साथ कचहरी से तारीख कर वापस टैक्सी से घर के लिए लौट रहा था।
फर्रुखाबाद बस स्टेशन के पास टैक्सी से उतरने पर सामने से बाइक सवार अजय पुत्र बालक राम सक्सेना निवासी ग्रांटगंज निवासी राजू वर्मा,राजू कपूर पुत्रगण गंगाराम अपने अपने हाथों में दुनाली व एक नाली बंदूक लेकर भाई की हत्या करने के लिए दौड़ पड़े जान बचाने के लिए भाई बद्री विशाल डिग्री कॉलेज की तरफ भागा। जहां तीनों ने घेर कर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाई को बुरी तरह घायल कर दिया ।
आरोपी धमकी देकर मौके से फरार हो गए घायल अवस्था में भाई को लोहिया ले गए। जहां डॉक्टर ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल की विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर अजय,राजू व राज कपूर के खिलाफ हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया ।
मामले की सुनवाई कर रहे हैं एडीजे दो अभिनीतम उपाध्याय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर अजय,राजू व राज कपूर को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। अजय व राज कपूर को पचास हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। जबकि राजू वर्मा को पचपन हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है। अर्थदंड अदा ना करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भोगने का आदेश दिया है।