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Hapur News: मदर डेयरी सहित तीन फैक्ट्रियों पर लगा 69.60 लाख का जुर्माना

Hapur News: जनपद हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 स्थित मदर डेरी सहित तीन फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है।

Avnish Pal
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Published on: 17 Jan 2023 5:31 PM IST
69.60 lakh fine imposed on three factories including Mother Dairy in Hapur
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हापुड़: मदर डेयरी सहित तीन फैक्ट्रियों पर लगा 69.60 लाख का जुर्माना

Hapur News: जनपद हापुड़ में दिल्ली-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग-9 स्थित मदर डेरी सहित तीन फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई की है। तीनों फैक्ट्रियों पर भूजल और वायु को दूषित करने के आरोप में तीनों फैक्ट्रियों पर 69.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से मदर डेरी पर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 की धारा 33ए के अंतर्गत भूजल दूषित करने के चलते 47.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी से आसपास के गांवों का भूजल दूषित होने का आरोप लगाया गया था। इसकी शिकायत कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों से की थी। शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने जांच की और आरोप सही पाए जाने पर फैक्ट्री पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के लिए जुर्माना लगाया है।

क्या कहते हैं अफसर

इसके अतिरिक्त गांव खेड़ा के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की यूनिट तृतीय पर 14.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि, इसी कंपनी की यूनिट द्वितीय पर 8.30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दोनों फैक्ट्रियों पर वायु को दूषित करने का आरोप है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक उत्सव ने बताया कि तीनों फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाने के बाद पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई है।

कोयला और लकड़ी के ईंधन के इस्तेमाल पर लगी है रोक

बता दें कि दिल्ली-एनसीआर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कवायद चल रही है। इसी क्रम में उच्चतम न्यायालय के संरक्षण में गठित वायु गुणवत्ता आयोग के आदेशानुसार विगत एक जनवरी के बाद से फैक्ट्रियों के संचालन में कोयला और लकड़ी के ईंधन के इस्तेमाल पर रोक लग चुकी है। 11 प्रकार के ईंधन से फैक्ट्री संचालन की अनुमति दी गई है।



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Shashi kant gautam

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