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Jhansi: खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन टीम के छापे से हड़कंप, दूध-मिठाईयों के 12 नमूने व तेल के 14 सैंपल लिए
Jhansi: झांसी डीएम रविंद्र कुमार (Jhansi DM Ravindra Kumar) ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा, कि जिले में खाद्य तेल में मिलावट की सख्ती से रोकथाम की जाए।
Jhansi News : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुले तेल की बिक्री एवं खुले में खाद्य पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधिकारी झांसी के आदेश पर गुरुवार को विभिन्न प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने कई नमूने जमा किए। जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया। रिपोर्ट आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन टीम ने विशेष अभियान चलाकर 01 से 11 अगस्त 2022 के बीच कुल 32 नमूने जमा किए। जिन्हें जांच के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया। जिन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया, उनमें दूध और उनसे बनी मिठाइयों के 12 नमूने तथा खाद्य तेल वनस्पति के कुल 14 नमूने थे। रिपोर्ट आने के बाद क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। झांसी डीएम के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने गुरुवार को दतिया गेट बाहर स्थित निकिता आर.ओ. प्लांट की लगातार मिल रही शिकायतों पर निरीक्षण किया। जिसके बाद नोटिस जारी करते हुए प्लांट को 15 दिनों में कमियों को दूर करने और सुधार लाने के निर्देश दिए।
झांसी डीएम रविंद्र कुमार (Jhansi DM Ravindra Kumar) ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन को निर्देश देते हुए कहा, कि जिले में खाद्य तेल में मिलावट की सख्ती से रोकथाम की जाए। ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा का पता लगाने, लेबलिंग प्रावधान और मल्टी सोर्स एडिबल ऑयल व वेजिटेबल ऑयल में समस्त मानकों पर ट्रांस फेटी एसिड की मात्रा की जांच किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने आगे कहा, कि खुले तेलों की बिक्री को प्रत्येक दशा में जिले में रोका जाना सुनिश्चित किया जाए।
इसके अतिरिक्त डीएम रविंद्र कुमार ने कहा कि, त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों की दुकानों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की जांच करने के भी निर्देश दिए। इस बारे में सहायक आयुक्त खाद्य चितरंजन कुमार ने बताया कि उपभोक्ताओं/खाद्य व्यापारियों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य के विषय में 'फूड सेफ्टी ऑन व्हील' (Food Safety on Wheel) के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है।
इसी क्रम में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ के आदेशानुसार फूड सेफ्टी ऑन व्हील द्वारा 01 से 11 अगस्त 2022 तक रानीपुर तहसील, चिरगांव, बिजौली, राजगढ़, बडागांव, सीपरी बाजार, मिशन कंपाउंड झांसी में चलाई गयी। विभिन्न स्थानों पर खाद्य प्रतिष्ठानों के कुल 160 खाद्य नमूनों की मौके पर जांच की गई। जिसमें घरेलू विधि द्वारा खाद्य पदार्थों की जांच तथा इस मौसम में सही खान-पान अपनाने के तरीके के बारे में बताया जा रहा है। पैकेट बन्द खाद्य पदार्थों के उपयोग से पहले बेस्ट बिफोर अवश्य देखें। खुले में रखे खाद्य पदार्थों तथा बासी या देर से पकाकर रखे खाद्य पदार्थों को न खायें।
इस मौके पर विभाग द्वारा 'हर घर तिरंगा कार्यक्रम' को सफल बनाए जाने के लिए आम जनमानस को झंडे वितरित किए। अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि, खाद्य पदार्थ बेचने वालों के लिए खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण से आच्छादित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें वो fssai के ऑनलाइन पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in पर स्वयं आवेदन कर सकते हैं।
खाद्य विभाग से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि, ऐसे व्यापारी जिनके खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम होने पर पंजीकरण के लिए निर्धारित शुल्क 100 रुपए प्रति वर्ष तथा खाद्य व्यवसाय का टर्नओवर 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक होने पर लाइसेंस हेतु निर्धारित शुल्क 2000 रुपए प्रति वर्ष है। सभी खाद्य व्यवसायी द्वारा खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य है।
खाद्य लाइसेंस/पंजीकरण के बिना व्यवसाय किए जाने पर FSS ACT 2006 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 06 माह तक कारावास तथा 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की छापेमारी कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी विजय बहादुर पटेल सहित अन्य कर्मचारी व व्यापारी उपस्थित रहे।