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Sonbhadra News: शौचालय निर्माण की नहीं दी पूरी धनराशि, मांगने पर किया अपमानित, दी धमकी

Sonbhadra News: अनुसूचित जनजाति के एक व्यक्ति ने पूर्व प्रधान पर शौचालय निर्माण की पूरी धनराशि न देने, मांगने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का आरोप लगाया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 10 Jan 2023 5:37 PM IST
Full amount was not given for construction of toilets in Sonbhadra, humiliated and threatened on demand
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सोनभद्र में शौचालय निर्माण की नहीं दी पूरी धनराशि, मांगने पर किया अपमानित-दी धमकी: Photo- Social Media

Sonbhadra News: कभी शौचालय कभी अन्य मसलों पर सुर्खियों में रहने वाला मारकुंडी ग्राम पंचायत एक बार फिर से चर्चा है। इस बार मामला स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत यहां निर्मित होने शौचालयों का है। अनुसूचित जनजाति से जुड़े एक व्यक्ति ने पूर्व प्रधान पर शौचालय निर्माण की पूरी धनराशि न देने, मांगने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, अपमानित करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट की अदालत ने सुनवाई करते हुए प्रथम दृष्टया गंभीर मामला पाते हुए, पूर्व प्रधान श्रवण कुमार को मामले के विचारण के लिए तलब कर लिया है। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि 20 जनवरी तय की गई है।

यह है पूरा मामला

चोपन थाना क्षेत्र (Chopan police station area) के मारकुंडी मीना बाजार निवासी दिनेश कुमार पुत्र स्व. छोटक पनिका ने 22 जनवरी 2020 को न्यायालय में, अधिवक्ता राजेश कुमार पाठक के जरिए दाखिल परिवाद पत्र में आरोप लगाया था कि वह अनुसूचित जनजाति पनिका बिरादरी का गरीब व्यक्ति है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय बनाने के लिए शासन से 12 हजार रुपये की धनराशि मिलती है लेकिन न जाने किस वजह से सिर्फ उसे 26 दिसंबर 2016 को 6 हजार रुपये का चेक तथा 16 अगस्त 2017 को 5 हजार रुपये का चेक दिया गया। शेष एक हजार रुपये हड़ लिए गए।

इसकी मांग करने पर तत्कालीन प्रधान श्रवण कुमार की तरफ से जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया और जान से मारने की धमकी दी गई। यह भी आरोप है कि गत तीन जनवरी 2020 को शाम 7.30 बजे तत्कालीन समय में प्रधान रहे श्रवण कुमार ने घर में भी घुसकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, गाली गलौज और धमकी दी। मामले में पुलिस की तरफ से कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने अदालत का दरवाजा खटखटया।

20 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश

वहीँ मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने अधिवक्ता राजेश पाठक के तर्कों को सुनने, परिवादी दिनेश कुमार, गवाहों कृष्ण कुमार, मशालु व रामरती के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध मानते हुए मारकुंडी के पूर्व प्रधान श्रवण कुमार को आईपीसी की धारा 504, 506 व 3 (2) 5ए एससी-एसटी एक्ट के तहत सम्मन के जरिए तलब कर लिया। मामले में 20 जनवरी को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा गया है। साथ ही परिवादी को मामले में जरूरी पैरवी करने के भी आदेश दिए गए हैं।



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Shashi kant gautam

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