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कोर्ट: 3 जुलाई को गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर तय होगा आरोप
पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनके सात सहयोगियों के खिलाफ 3 जुलाई को गैंगरेप केस में आरोप तय करेगी।
लखनऊ: पाॅक्सो एक्ट की विशेष अदालत सपा सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति सहित उनके सात सहयोगियों के खिलाफ 3 जुलाई को गैंगरेप केस में आरोप तय करेगी। कोर्ट ने सभी को उस दिन जेल से तलब किया है। इससे पहले सभी को जेल से लाकर गुरूवार को भी कोर्ट में पेश किया गया। जहां कोर्ट ने सभी को गैंगरेप और पाॅक्सो एक्ट के मामले में दायर आरोपपत्र से जुड़े कागजात मुहैया कराए।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 18 फरवरी 2017 को थाना गौतमपल्ली पर पीड़ित महिला की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि खनन का पट्टा दिलाने के नाम पर उसके साथ सबने कई बार गैंगरेप किया और जब उन लोगों ने उसकी नाबालिग बेटी पर नजर डाली तो उसने प्राथमिकी लिखाई।
विवेचना के बाद पुलिस ने 824 पन्नों का आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिसमें कुल 24 लोगों को गवाह बनाया गया। पूर्व मंत्री गायत्री उनके गनर चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश, लेखपाल अशोक तिवारी, एक सीनियर पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा, पूर्व मंत्री के करीबी अमरेंद्र सिंह और आशाीष शुक्ला को आईपीसी की धारा 376डी, 354, 504, 506 और 509 के तहत आरोपपत्र पेश किया गया है। वहीं गायत्री, अमरेंद्र, अशोक और आशीष के ऊपर पाॅक्सो एक्ट भी लगाया गया है।
सीओ चौक के नेतृत्व में पूरी हुई विवेचना में एसआईटी ने पीड़ित महिला और उसकी बेटी के बयानों, मोबाइल कॉल्स डिटेल, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया है।
कोर्ट ने 5 जून को मामले पर संज्ञान ले लिया था और अभियुक्तों को केस से संबंधित सारे प्रपत्र प्रदान करने के आदेश दे दिए।