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Sonbhadra News: गैंगस्टर की कार्रवाई में 16 साल के आरोपी की उम्र दिखा दी 24 साल, न्याय बोर्ड सख्त

Sonbhadra Crime News: गैंगस्टर की कार्रवाई में 16 साल के आरोपी की उम्र 24 साल दिखा दी गई है जिसके चलते किशोर न्याय बोर्ड ने तत्कालीन राबटर्सगंज कोतवाल-विवेचक को तलब किया है।

Kaushlendra Pandey
Published on: 24 March 2022 10:18 PM IST
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क्राइम न्यूज (डिजाइन फोटो- न्यूजट्रैक)

Sonbhadra News: राबटर्सगंज कोतवाली (Robertsganj Kotwali) से जुड़े एक आपराधिक मामले में नाबालिग आरोपी को बालिग दिखाकर गैंगचार्ट तैयार करने का हैरतंगेज मामला सामने आया है। किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) के सामने आरोपी के पिता द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाए जाने के बाद, बोर्ड इसको लेकर गंभीर हो उठी है।

मामले में जहां राबटर्सगंज कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अविनाश चंद्र सिन्हा और विवेचक अभिनव कुमार वर्मा को व्यक्ति रूप से 28 मार्च को सुनवाई के लिए तलब किया गया है। वहीं, प्रकरण में डीएम, एसपी, एएसपी, सीओ सिटी से भी जवाब तलब किया गया है।

16 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद पुलिस ने 24 वर्ष उम्र दिखा दिया

बताते हैं कि एक किशोर आरोपी से जुड़े मामले में बृहस्पतिवार को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष सुनवाई चल रही थी। उसी समय अधिवक्ता के माध्यम से आरोपी के पिता ने प्रधान मजिस्ट्रेट विनय कुमार और सदस्य ओमप्रकाश त्रिपाठी के सामने तथ्य रखा कि 16 वर्ष से कम उम्र होने के बावजूद पुलिस ने 24 वर्ष उम्र दिखाकर गैंग चार्ट तैयार करते हुए, आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। गैंग चार्ट अनुमोदन में विधिक प्रक्रिया का पालन न किए जाने का भी आरोप लगाया गया। बोर्ड ने पत्रावली में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया तो प्रथमदृष्टया आरोप सही पाए गए।

राबटर्सगंज कोतवाल और विवेचक को तलब कर लिया गया

इसको गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन राबटर्सगंज कोतवाल और विवेचक को जहां इस मसले पर व्यक्तिगत रूप से सुनवाई के लिए 28 मार्च को तलब कर लिया गया। वहीं इसको लेकर जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकार नगर को भी इस प्रकरण को लेकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है।

ये है सही और पूरी प्रक्रिया

बता दें कि किसी भी गैंगचार्ट के अनुमोदन के लिए एक विधिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। फाइनल तौर पर डीएम के यहां गैंगचार्ट अनुमोदित किया जाता है। इसके बाद इसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाता है, जहां इसको लेकर आरोपी को तलब कर सुनवाई की जाती है।

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Shashi kant gautam

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